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चित्तौड़गढ़ में SP ने किया पुलिस कांस्टेबल को राज्य सेवा से बर्खास्त, जाने पूरा मामला

कांस्टेबल विक्रम सिंह पर पहले ही तस्करी का मामला दर्ज था. जिसकी जांच चल रही थी.बताया जा रहा है पूर्व में अफीम तस्करी के एक अन्य मामले में अपराधियों से सांठगांठ कर तस्करी में संलिप्तता पाये जाने पर निलंबित होकर उदयपुर जिले में निलंबन अवधि काट रहा था.

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चित्तौड़गढ़ में SP ने किया पुलिस कांस्टेबल को राज्य सेवा से बर्खास्त, जाने पूरा मामला
एसपी ने निलंबित कांस्टेबल को बर्खास्त किया.

Rajasthan News: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक बड़ा मामला सामने आया है. जहां एक पुलिस कांस्टेबल को राज्य सेवा से बर्खास्त कर दिया गया. इसका आदेश जिला पुलिस अधीक्षक (SP) द्वारा दिया गया है. बताया जा रहा है कि पुलिस कांस्टेबल तस्करी में दोषी पाया गया जिसके बाद एसपी ने उसे राज्य सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया है. खबर है कि पुलिस कांस्टेबल को अफीस तस्करी करते हुए पंजाब पुलिस ने पकड़ा था. उसकी कार में 12 किलो अफीम पाया गया था.

मादक पदार्थों की तस्करी में अपराधियों से सांठगांठ करने और तस्करी कर आपराधिक कृत्य में संलिप्तता पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक ने जिला चित्तौड़गढ़ के सोमवार को आदेश जारी कर एक कांस्टेबल को राज्य सेवा से बर्खास्त किया है. कांस्टेबल निलंबित अवधि में अनुपस्थिति के दौरान 12 किलोग्राम अफीम के साथ पंजाब पुलिस द्वारा पकड़ा गया था.

पहले ही एक और अफीम तस्करी मामले में निलंबित था कांस्टेबल

पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि 20 अक्टूबर 2023 को पंजाब के मानसा जिले के सरदूलगढ़ थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस के कर्मचारी कोटपूतली जिले के लालपुरा निवासी विक्रम सिंह को क्रेटा कार में 12 किलोग्राम अवैध अफीम ले जाते हुए गिरफ्तार किया था. दिलचस्प बात यह है कि कांस्टेबल विक्रम सिंह पर पहले ही तस्करी का मामला दर्ज था. जिसकी जांच चल रही थी.बताया जा रहा है पूर्व में अफीम तस्करी के एक अन्य मामले में अपराधियों से सांठगांठ कर तस्करी में संलिप्तता पाये जाने पर निलंबित होकर उदयपुर जिले में निलंबन अवधि काट रहा था. जहां से वह अनुपस्थित होकर पुनः अफीम तस्करी करता पंजाब में पकड़ाया था. 

उक्त मामले में जिले के डीएसपी ग्रामीण चित्तौड़गढ़ सचिन शर्मा द्वारा जांच में आरोप प्रमाणित पाये जाने से जिला पुलिस अधीक्षक ने विभागीय कार्रवाई करते हुए निलंबन अवधि में अनुपस्थित होकर एनडीपीएस एक्ट जैसे गंभीर प्रकृति के आपराधिक कृत्य का प्रकरण दर्ज होने के मामले में दोषी पाए जाने पर अपराध दुराचरण की गंभीर श्रेणी में होने से कोटपूतली जिले के लालपुरा निवासी विक्रम सिंह पुत्र हनुमान सहाय मीणा को राज्य सेवा से बर्खास्त किया गया है.

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