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रोड सेफ्टी रूल तोड़ने वालों पर करें सख्त कार्रवाई, भांकरोटा हादसे के बाद जयपुर कलेक्टर ने सभी जिम्मेदारों को लिखा पत्र

कलक्टर ने अधिकारियों को जयपुर, जयपुर ग्रामीण एवं दूदू जिलों में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, अन्य समस्त सड़कों पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान कर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है.

रोड सेफ्टी रूल तोड़ने वालों पर करें सख्त कार्रवाई,  भांकरोटा हादसे के बाद जयपुर कलेक्टर ने सभी जिम्मेदारों को लिखा पत्र
भांकरोटा हादसे में जली गाड़ियां.

Bhankrota Accident: जयपुर-अजमेर हाईवे पर भांकरोटा के पास हुए हादसे में 19 लोगों की मौत के बाद राज्य सरकार के साथ-साथ जिला प्रशासन विशेष चौकसी बरत रहा है. गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों के साथ रोड सुरक्षा समिति की बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए. वहीं जयपुर कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने भी गुरुवार को पत्र लिखकर सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी जिम्मेदारों को हादसों पर लगाम लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है. जयपुर कलेक्टर ने अपने पत्र में लिखा- जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग शुक्रवार को हुई दुर्घटना जैसे हादसों पर लगाम लगाने एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए राजस्थान के सभी संबंधित विभाग रोड सेफ्टी प्रोटोकॉल का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे.

कलक्टर ने अधिकारियों को जयपुर, जयपुर ग्रामीण एवं दूदू जिलों में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, अन्य समस्त सड़कों पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान कर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है. 

रोड सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से हो पालन

जिला कलक्टर ने जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 200 फुट पुलिया से बगरू टोल एवं जयपुर, जयपुर ग्रामीण एवं दूदू जिलों के समस्त राष्ट्रीय,राज्य राजमार्गों के मध्य स्थित समस्त कट एवं जिले में अवस्थिति अन्य समस्त सड़कों के संचालन हेतु निर्धारित सड़क सुरक्षा प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

हाईवे पर एंबलेंस और इमरजेंसी मेडिकल प्लान तैयार रखें

समस्त विभाग समन्वय स्थापित कर जिला सड़क सुरक्षा योजना तैयार करेंगे एवं दुर्घटना के संभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर रोड सेफ्टी प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करवाएंगे. इसके साथ ही, राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर पर्याप्त संख्या में एंबुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी एवं जिले का इमरजेंसी मेडिकल प्लान भी तैयार किया जाएगा.

सड़कों पर जरूरी निर्देश बनाने की तैयारी

सड़कों पर नवीनतम स्पीड लिमिट, यू-टर्न, चिकित्सा सेवा हेतु आपातकालीन नम्बर (1033 एवं 108) एवं अन्य संकेतक लगाया जाना, रम्बल्ड स्ट्रिप्स, कैश बैरियर, कैट्स आई लगवाया जाना, लोकल ट्रैफिक एवं अवैध पार्किंग को चिन्हित कर चेतावनी साइन बोर्ड स्थापित किये जाने, घुमावों पर धीमी गति से चलने के सूचना संकेतक बोर्ड लगाया जाना, यातायात सिग्नल के ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज की व्यवस्था, सड़कों पर लेन सिस्टम की पालना, बोटल नेक स्थानों का चयन कर सुधार, वाहन चालकों को मार्ग की जानकारी हेतु सभी प्रमुख मार्गों पर वीएमएस की स्थापना, आई रेड/ई-डार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं का डिजीटल संधारण सुनिश्चित किया जाएगा.

वहीं, जयपुर, जयपुर ग्रामीण एवं दूदू जिले के समस्त राष्ट्रीय, राज्य राजमार्गों एवं अन्य समस्त सड़कों पर स्थित कट्स पर क्लोवर लीफ, अंडरपास, फ्लाईओवर निर्माण के समय सड़क सुरक्षा प्रोटोकॉल की अक्षरशः पालना हो तथा तकनीकी टीम से सर्वे करा नवीन क्लोवर लीफ,पलाई ओवर, अंडरपास बनाने संबंधी सक्षम स्तर से नीतिगत निर्णय करवा कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही, रोड क्षतिग्रस्त होने पर पुनः निर्माण, मरम्मत के साथ निर्माणाधीन फ्लाईओवर के दोनों ओर की सर्विस लेन की मरम्मत करवाई जाएगी ताकि जाम की समस्या को कम किया जा सकता है.

आगरा रोड पर रिंग रोड से आगरा की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, अजमेर रोड पर रिंग रोड के लिये जाने वाले ट्रैफिक एवं अन्य समस्त प्रकार के राष्ट्रीय, राज्य राजमार्गों एवं अन्य सड़कों पर स्थित कट्स, ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित कर सड़क सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुरूप कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा. 

समस्त राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों, अन्य समस्त सड़कों के मिडियन, सर्विस लेन, किनारों की झाड़ियों की नियमित रूप से कटाई करवाया जाना, रोड साइड अनाधिकृत अतिक्रमणों को हटवाया जाना, सड़क निर्माण के समय वेस्ट मैटेरियल रोड पर नहीं डालना, सड़क निर्माण के समय सेफ्टी प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना, रोड पेंटिंग, लाईटिंग, ड्रेनेज एवं बेसहारा पशु जो रोड पर विचरण करते हैं, उनसे संबंधित समस्त उचित व्यवस्थाएं करवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा. 

ट्रैफिक सिग्नल की पालना नहीं करने, ओवर स्पीडिंग, गलत ओवरटेकिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने वालों, नशे में वाहन चलाने वालों अनाधिकृत पार्किंग करने वालों इत्यादि पर नियमानुसार ठोस कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी. वहीं, मुख्य सड़कों पर स्पीड लिमिट कैमरा लगवाकर ओवर स्पीड चल रहे वाहनों पर कार्यवाही, अवैध वाहनों हेतु अभियान चलाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी. 

आमजन को मोटर व्हीकल एक्ट एवं ड्राइविंग, सड़क सुरक्षा, रेस्क्यू संबंधी प्रोटोकॉल के संबंध में नियमों की जानकारी हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. सड़क सुरक्षा सप्ताह (प्रतिवर्ष 11 जनवरी से 17 जनवरी) के अतिरिक्त भी समय-समय पर अभियान चलाकर कॉलेजों, स्कूलों, बस स्टेंड, रोड साइट होटल, ढाबोग एवं अन्य भीड़ वाले स्थानों पर "ट्रैफिक नियमों" रेस्क्यू प्रोटोकॉल संबंधी जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. इसके अतिरिक्त रोड सेफ्टी पर कार्य करने वाले सिविल सोसाइटी, गैर सरकार संगठनों के साथ समन्वय कर जागरूकता अभियान चलाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा.

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