सोमवार को एक नाबालिग़ को नींद की गोलियां देकर दुष्कर्म करने के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल क़ैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है. साथ ही जुर्माना अदा न करने की सूरत में अतिरिक्त कारावास भुगतने के भी आदेश दिए. मामला साल 2018 का है. हनुमानगढ़ के संगरिया थाना में दर्ज मामले के अनुसार दोषी ने पीड़िता को धमका कर परिजनों को दूध में नींद की गोलियां मिलाने को कहा. फिर नाबालिग के साथ चार-पांच बार दुष्कर्म किया. पुलिस रिपोर्ट के अनुसार आरोपी पीड़िता को सांगरिया से लूणकरणसर भी ले गया और वहां भी नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म किया.
पूरे मामले में जाँच के बाद संगरिया पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया था. कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 9 गवाह पेश किए और 28 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए. सुनवाई के बाद आज पॉस्को कोर्ट ने आरोपी मंजूर उर्फ संजय को दोषी करार देते हुए 20 कारावास और एक लाख रूपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है.
पीड़िता को ब्लैकमेल कर परिजनों को नींद की गोलियां खिलवाईं, और फिर दुष्कर्म किया
विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि, संगरिया थाने में 2018 में दर्ज मामले में पुलिस को रिपोर्ट में बताया कि संगरिया क्षेत्र की 16 वर्ष से कम आयु की पीड़ित बालिका और उसके परिजन पीड़िता के भाई का रिश्ता लेकर लूणकरणसर गए थे. वहां पर पीड़िता की आरोपी मंजूर उर्फ संजय निवासी लूणकरणसर से जान पहचान हो गई. इसके बाद से मंजूर उर्फ संजय बहला-फुसलाकर पीड़िता से मोबाइल फोन पर बात करने लगा.
एक दिन आरोपी ने नाबालिग पीड़िता को नींद की गोलियां लाकर दी और धमकी दी कि अगर उसने अपने घरवालों को दूध में मिलाकर नींद की गोलियां नहीं खिलाई तो वह उसके साथ फोन पर हुई बातचीत इंटरनेट पर वायरल कर देगा. पीड़िता ने आरोपी के दबाव में आकर नींद की गोलियां मिला दूध पिला दिया. इसका फायदा उठाकर आरोपी ने पीड़िता के साथ चार-पांच बार दुष्कर्म किया.