
मथुरा जिले की एक अदालत ने तंत्र क्रिया की आड़ में एक महिला से दुष्कर्म करने के मामले में तांत्रिक नरेंद्र गुर्जर को दोषी करार देते हुए 10 साल का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश रामराज द्वितीय ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया. अदालत ने यह भी आदेश दिया कि आरोपी ने जेल में जो समय बिताया है, उसे सजा में समायोजित किया जाए. साथ ही, यदि जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो उसे छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
कथित तांत्रिक तांत्रिक नरेंद्र गुर्जर राजस्थान का रहने वाला है.
घटना के संदर्भ में बरसाना थाना प्रभारी अरविंद कुमार निर्वाल ने बताया कि यह मामला 4 जून 2021 का है. पीड़िता के पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि राजस्थान के थाना बयाना के नगला बंडा निवासी तांत्रिक नरेंद्र गुर्जर ने उनकी पत्नी पर भूत-प्रेत का साया होने का दावा किया था. उसने तांत्रिक विद्या के माध्यम से महिला का इलाज करने की बात कही और इसी बहाने उसने उसके साथ दुष्कर्म किया.
शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया गया था और 19 जुलाई 2021 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया. पुलिस जांच के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाया गया. मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने उसे दोषी ठहराया और कठोर सजा सुनाई.
अदालत में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, तांत्रिक नरेंद्र गुर्जर गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में था. सजा सुनाए जाने तक वह लगभग चार साल तक जिला कारागार में बंद रहा. इस दौरान अदालत ने उसके अपराध को गंभीर मानते हुए उसे 10 साल की सजा और आर्थिक दंड दिया है.
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