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भीख मांगी या मंगवाई तो होगी 10 साल की जेल, राजस्थान में भिक्षावृत्ति पर लगेगी रोक

Rajasthan Vidhan Sabha Session: राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल में भिक्षावृत्ति का मुद्दा उठा. निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह ने सवाल किया.

भीख मांगी या मंगवाई तो होगी 10 साल की जेल, राजस्थान में भिक्षावृत्ति पर लगेगी रोक
सामाजिक न्याय और सहकारिता मंत्री अविनाश गहलोत.

Rajasthan Vidhan Sabha Session: निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह ने राजस्थान विधानसभा में भिक्षावृत्ति का मुद्दा उठाया. चंद्रभान सिंह ने कहा कि मंत्री जिस मार्ग से आते हैं वहां पर भी भिक्षावृत्ति हो रही है. मंत्री अविनाश गहलोत ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले पर गंभीर है. उन्होंने कहा कि भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए पुनर्वास भी खोल गए हैं. 

अविनाश गहलोत बोले-सरकार उचित कदम उठाएगी

अविनाश गहलोत ने कहा कि हमारे हमारे यहां भिक्षावृत्ति ज्यादा है. राजस्थान इससे कलंकित है. इसकी रोकथाम के लिए सरकार उचित कदम उठाएगी. भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए जनजागरण अभियान चलाएंगे. विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि कई बार कुछ लोग भिक्षावृत्ति करवाते हैं, इसमें भी कई ठेकेदार हैं. मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है, आपके निर्देश पर कठोर कार्रवाई करेंगे.

 भिक्षावृत्ति करने वालों के लिए पुनर्वास केंद्र खोले गए हैं  

अविनाश गहलोत ने कहा कि सभी सार्वजनिक स्थानों पर भिक्षावृत्ति होती है. रेलवे स्टेशन, गुरुद्वारा, मंदिरों और बस स्टैंड पर भिक्षावृत्ति होती है. इनके लिए पुनर्वास खोले गए हैं. इसमें गृह विभाग, सामाजिक न्याय विभाग और महिला विकास विभाग मिलकर काम कर रहा है. 18 साल से कम उम्र से कम उम्र वालों को जेजे एक्ट के तहत कार्रवाई होती है. जैसे ही 18 साल उम्र पूरी होती है उन्हें पुनर्वास में भेजा जाता है. 

केंद्र सरकार की तरफ से स्माइल योजना चलाई जा रही है  

उन्होंने कहा केंद्र सरकार की तरफ से स्माइल योजना चलाई जा रही है. नकली किन्नरों के द्वारा भी भिक्षावृत्ति कराई जाती है. तीन जगह चिह्नित किया गया है. सिटी पैलेस जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर को चिह्नित किया गया, जहां भिक्षवृत्ति कराई जाती है. 
 

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