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53 लोगों के सामने की थी महिला की हत्या, फिर उसकी लाश पर डेढ़ घंटे तक लेटा रहा था सनकी प्रेमी, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Jalore News: 53 लोगों के सामने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर महिला की हत्या और फिर उसकी लाश पर डेढ़ घंटे तक लेटे रहना... यह वीभत्स घटना राजस्थान के जालोर जिले में दो साल पहले घटी थी. आज कोर्ट ने इस वारदात के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

53 लोगों के सामने की थी महिला की हत्या, फिर उसकी लाश पर डेढ़ घंटे तक लेटा रहा था सनकी प्रेमी, कोर्ट ने सुनाई ये सजा
प्रतीकात्मक तस्वीर.

Jalore News: एकतरफा प्यार में पड़ा शख्स कितना खतरनाक होता है, इसका एक उदाहरण आज फिर सुर्खियों में आया है. मामला इतना वीभत्स है, जिसे सुनकर लोग अब भी सिहर जाए. कहानी दो साल पुरानी है, लेकिन आज कोर्ट ने जब आरोपी को सजा सुनाई तो फिर से लोगों के जेहन में वो वारदात कौंध गई. दरअसल राजस्थान के जालोर जिले में 24 अक्टूबर 2021 को एक महिला की बेरहमी से हत्या की गई थी. महिला मनरेगा मजदूर थी. एतरफा प्यार में पड़े एक युवक ने उसकी हत्या 53 लोगों के सामने कुल्हाड़ी से काट कर की थी. महिला के हत्या के बाद आरोपी युवक उसकी लाश पर डेढ़ घंटे तक लेटा रहा था. तब यह घटना खूब सुर्खियों में आई थी. आज इस मामले में जालोर कोर्ट ने आरोपी युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है.  

दरअसल, आहोर क्षेत्र के थांवला गांव में क़रीब दो साल पहले एक तरफा प्यार में प्रेमी ने एक विवाहिता की हत्या करने के मामले में जालोर कोर्ट ने सजा सुनाई है. विवाहिता की हत्या करने वाले आरोपी को जालोर एडीजे कोर्ट के न्यायाधीश महेश कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने 2 बच्चों की मां को 53 मनरेगा श्रमिकों को मौजूदगी में कुल्हाड़ी से काट कर मार डाला था. इसके बाद वह डेढ़ घंटे पर खून से सने शव पर लेटा रहा था। बुधवार को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई.

मृतका के परिजन ने बताई उस दिन की कहानी

पुलिस को दी गई रिपोर्ट में थांवला निवासी गोमाराम पुत्र नाथूराम चौधरी ने बताया था कि थांवला गांव में जोजावर नाडी में मनरेगा का कार्य चल रहा था. जिसमें 24 अक्टूबर 2021 (रविवार) को उसके छोटे भाई शांतिलाल चौधरी की पत्नी शांति देवी मनरेगा काम करने के लिए गई थी. दिन में शांति देवी मनरेगा का काम कर रही थी, वहां पर उस समय 50-60 और भी श्रमिक काम कर रहे थे, उस दौरान थांवला निवासी गणेश मीणा वहां पर कुल्हाड़ी लेकर आ धमका. वहां काम करती हुई शांति देवी के पास में गया और जोर-जोर से कुल्हाड़ी घुमाते हुए चिल्लाया कि आज तेरे को जान से मार कर ही रहूंगा.

शव पर डेढ़ घंटे लेटा रहा

रिपोर्ट में बताया गया था कि गणेश ने शांति पर एक के बाद एक 4-5 वार किए. सिरफिरे ने शांति देवी के कंधे, गर्दन व शरीर पर वार किए. जिससे शांति की गर्दन टूट गई थी. नीचे गिरी हुई पर भी उसने वार किए थे. मौके पर खून ही खून हो गया और इसके बाद गणेश शव पर ही लगभग डेढ़ घंटे तक लेटा रहा.

तीन अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई

जालोर एडीजे कोर्ट के न्यायाधीश महेश कुमार ने कृत्य को गंभीर माना. उन्होंने तीन अलग-अलग धाराओं में यह सजा सुनाई है. उन्होंने गणेश को हत्या की धारा 302 में आजीवन कारावास, 50 हजार का अर्थदंड व 354 में लज्जाभंग में उम्रकैद दी है. इससे पहले इस मामले में 27 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे. इनमें कई मनरेगा श्रमिकों ने भी घटना को लेकर गवाही दी थी.

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