
Rajasthan MukhyaMantri Chiranjivi Swasthya Yojana: सरकारों के सामने हमेशा से राज्य की जनता के लिए अच्छा इलाज उपलब्ध कराना एक बड़ा काम होता है. सरकारों को लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का दबाव होता है. किसी राज्य की खुशहाली में उस राज्य के लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवा भी एक महत्वपूर्ण कारक है. पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि राज्य सरकारों ने अपने राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा से जुड़ी कई योजनाएं आरंभ की हैं. इन योजनाओं में राजस्थान की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (Rajasthan MukhyaMantri Chiranjivi Swasthya Yojana) भी है.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने 1 मई 2021 इस योजना का शुभारंभ किया जो आज केवल काफी पापुलर भी है और चर्चित भी है. इस योजना के तहत 25 लाख रूपये तक का नि:शुल्क इलाज़ की व्यवस्था की जाती है. साथ ही 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा भी दिया जाता है. घर की महिला मुखिया को 1 स्मार्ट मोबाइल फ़ोन देने की भी व्यवस्था की गई है. योजना के लिए मात्र आधार कार्ड या जनआधार कार्ड से भर्ती की सुविधा उपलब्ध हो जाती है. इस योजना के तहत ओपीडी से ले कर हर प्रकार की जांच मुफ्त की जाती है.
आंकड़ों के हिसाब से बताया जा रहा है कि इस योजना का बजट 3500 करोड़ रुपये है.
योजना के बारे में विस्तार से जानें
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वस्थ्य योजना राजस्थान सरकार द्वारा शाषित एक स्वस्थ्य बीमा योजना है. इसे 1 मई 2021 को पूरे राजस्थान प्रदेश में लागू किया गया है. इस योजना का लाभ राजस्थान प्रदेश के सभी निवासी उठा सकते हैं. योजना के शुरुआत में बीमा की राशि राजस्थान सरकार द्वारा 5 लाख रुपये रखी गई थी. इस योजना में साधारण बीमारियों हेतु 50,000 रुपये तथा गंभीर बीमारियों हेतु 4.50 लाख रुपये की राशि का बीमा कवर दिया जाता है. पहले यह राशि पूरे परिवार के लिए 1 पालिसी वर्ष में उपयोग के लिए थी, लेकिन 1 मई 2022 को इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है. वहीं, इसे फिर एक बार बढ़ाया गया और 10 फरवरी 2023 को इससे बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया.
कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अब प्रदेश का हर निवासी 25 लाख रुपये तक का इलाज़ किसी भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में निशुल्क करवा सकता है. यह योजना पूर्णातः कैशलेस है. इसीलिए इलाज़ के दौरान कोई भी अस्पताल किसी भी प्रकार से कोई भी राशि मरीज़ से वसूल नहीं कर सकता है.
बता दें कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी राज्य के 778 सरकारी अस्पतालों, भारत सरकार के 8 अस्पतालों एवं 521 निजी अस्पतालों में अपनी सुविधा अनुसार लाभ प्राप्त कर सकता है.
योजना की एक और खास बात यह है कि मरीज़ के भर्ती होने के 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक अस्पताल में की गई सभी जांचों, दवाइयों एवं डॉक्टर के परामर्श शुल्क का व्यय इस योजना की राशि के अंतर्गत माना जाता है. इस योजना का लाभ कितने भी पारिवारिक सदस्यों का परिवार ले सकता है.
एक और अच्छी बात यह है जो प्राइवेट इंश्योरेंस में नहीं मिलती या फिर काफी महंगी होती है, वह यह है कि इस योजना के अंतर्गत आयु की कोई सीमा नहीं है. एक वर्ष तक के शिशु भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है.
गौरतलब है कि जो परिवार खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थी हैं उन्हें इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है. इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सभी सदस्य बीमा करवाने के पहले की सभी बीमारियों के लिए भी कवर होते हैं. अमूमन निजी बीमा कराने पर यह देखा जाता है कि पहले की बीमारी पर कवर नहीं दिया जाता है.
इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वस्थ्य योजना के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों को 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जाता है. परिवार के किसी भी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने की दशा में सरकार द्वारा 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वस्थ्य योजना के अंतर्गत अब सरकार द्वारा परिवार की महिला मुखिया को एक स्मार्ट मोबाइल फ़ोन भी प्रदान कराया जा रहा है.
सरकार का दावा है कि इस योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों का स्वस्थ्य पर होने वाले खर्चो को कम करना है. साथ ही पात्र परिवारों का उच्चतम एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है. पात्र परिवारों का पैकेज में वर्णित बीमारियों का निशुल्क इलाज़ उपलब्ध कराना भी है.
सरकार ने इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवारों को दो कैटेगरी में बांटा है. इसमें प्रथम श्रेणी अर्थात नि:शुल्क श्रेणी है जिसके समस्त प्रीमियम का भुगतान सरकार करती है एवं दूसरी श्रेणी 50 प्रतिशत प्रीमियम अर्थात 850 रुपये का भुगतान करके इस योजना से जुड़ने वाली श्रेणी है. इस श्रेणी में प्रीमियम का शेष 50 प्रतिशत भुगतान सरकार करती है.
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