India News: पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab & Haryana High Court) ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Ram Rahim) को रणजीत सिंह मर्डर केस (Ranjit Singh Murder Case) में बरी कर दिया. यह हत्याकांड 22 साल पुराना है, जिसकी अक्टूबर 2021 को सुनवाई पूरी करते हुए पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी.
इसके बाद डेरा प्रमुख ने उम्र कैद की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी. आज इसी अपील पर सुनवाई पूरी करते हुए हाई कोर्ट ने रणजीत सिंह मर्डर केस में राम रहीम को बरी कर दिया. राम रहीम फिलहाल जेल में बंद है और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड और दो साध्वियों के दुष्कर्म के मामले में उसे सजा हुई है.
बताते चलें कि रणजीत सिंह सिरसा डेरे का मैनेजर था, जिसकी 22 साल पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. एक साध्वी ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को चिट्ठी लिखकर राम रहीम की जांच की मांग की थी. डेरा प्रबंधन को शक था कि रणजीत सिंह ने ये गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी.
इससे पहले हाई कोर्ट ने अदालत की अनुमति के बिना अगले आदेश तक डेरा प्रमुख को पैरोल देने पर रोक लगा दी थी. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जी.एस.संधावालिया और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी की पीठ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को अस्थायी रूप से रिहा करने के फैसले को चुनौती दी गई थी. गुरमीत सिंह को 19 जनवरी को 50 दिन की पैरोल दी गई थी. इससे करीब दो महीने पहले भी डेरा प्रमुख को 21 नवंबर 2023 में 21 दिन की छुट्टी दी गई थी, जो रोहतक के सुनारिया जेल से 2023 में तीसरी अस्थायी रिहाई थी.