विज्ञापन
Story ProgressBack

सुप्रीम कोर्ट से मिली गिरिराज सिंह मलिंगा को ज़मानत, इंजीनियर के साथ मारपीट मामले में 20 नवंबर को किया था सरेंडर 

दरअसल, 28 मार्च 2022 को धौलपुर के बाड़ी में दलित इंजीनियर हर्षाधिपति के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट करने का मामला हुआ था.

Read Time: 3 min
सुप्रीम कोर्ट से मिली गिरिराज सिंह मलिंगा को ज़मानत, इंजीनियर के साथ मारपीट मामले में 20 नवंबर को किया था सरेंडर 

एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आज पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को जमानत दे दी है. जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने ट्रायल कोर्ट को जमानत की उपयुक्त शर्तें लगाने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने गिरिराज सिंह मलिंगा को जमानत देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट को मुकदमे की कार्यवाही के दौरान कड़ी शर्तें लगाए.

अब ट्रायल कोर्ट आने वाले दिनों में जमानत की शर्तें जारी करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि मलिंगा कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करें और चल रही जांच या अदालती कार्यवाही में किसी भी तरह का हस्तक्षेप न करें. 

इंजीनियर के साथ बुरी तरह मारपीट का आरोप

दरअसल, 28 मार्च 2022 को धौलपुर के बाड़ी में दलित इंजीनियर हर्षाधिपति के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट करने का मामला हुआ था. आरोप है कि पूर्व विधायक गिर्राज मलिंगा ने अपने साथियों के साथ अभियंता के कार्यालय में घुस कर हर्षाधिपति पर कुर्सी से हमला किया और बुरी तरह मारपीट की. मलिंगा पर इंजीनियर को जातिसूचक गालियां भी देने का आरोप लगाया था. इसके बाद मारपीट समेत एससी-एसटी एक्ट में मलिंगा पर मामला दर्ज हुआ था. 

कब क्या हुआ ? 

29 मार्च 2022 

गिरिराज सिंह मलिंगा पर एक सरकारी इंजीनियर के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था. उनके ऊपर भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं जैसे 143, 332, 353, 504, 506 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं 3(1)(र), 3(1)(स), 3(2)(वा) के तहत एक FIR दर्ज की गई थी. 

17 मई 2022

राजस्थान उच्च न्यायालय ने मलिंगा को जमानत दी। हालांकि, गवाहों को धमकाने, भड़काऊ भाषण देने और जुलूस निकालने के आरोपों के कारण 5 जुलाई 2024 को उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत रद्द कर दी. 

22 जुलाई 2024

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी किया और राजस्थान उच्च न्यायालय के जमानत रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी, जिससे मलिंगा को अस्थायी राहत मिली थी. 

8 नवंबर 2024

अंतिम सुनवाई के दौरान, मलिंगा की कानूनी टीम ने उनके आत्मसमर्पण करने की इच्छा व्यक्त की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था. 

20 नवंबर 2024

मलिंगा ने धौलपुर जिले की एससी/एसटी कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण किया। सुरक्षा कारणों से उन्हें उसी दिन भरतपुर जिला जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था. 

कौन हैं गिरिराज सिंह मलिंगा ? 

गिर्राज सिंह मलिंगा बाड़ी विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं. हालांकि तब वह कांग्रेस में थे. हालांकि इस घटना के बाद कांग्रेस ने मलिंगा से दूरी बना ली थी. लेकिन गिर्राज सिंह महिला को 2023 में बीजेपी का साथ मिल गया. इतना ही नहीं बीजेपी की ओर से बाड़ी विधानसभा सीट से टिकट भी मिल गया. लेकिन गिर्राज सिंह मलिंगा को BSP के जसवंत सिंह गुर्जर से मात मिली और वह हार गए. 

यह भी पढ़ें - भजनलाल शर्मा ने जारी की 'मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि' की दूसरी किश्त, किसानों के खिले चेहरे

Rajasthan.NDTV.in पर राजस्थान की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार, लाइफ़स्टाइल टिप्स हों, या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें, सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Our Offerings: NDTV
  • मध्य प्रदेश
  • राजस्थान
  • इंडिया
  • मराठी
  • 24X7
Choose Your Destination
Close