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नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, बहन को भी मिली 3 साल की कैद

नाबालिग बेटी से बलात्कार (Rape) के दोषी को कोर्ट ने 20 साल जेल की सजा सुनाई है. डूंगरपुर की पोक्सो अदालत (POCSO Court) ने एक व्यक्ति और उसकी बहन को सजा दी है.

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नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, बहन को भी मिली 3 साल की कैद
रेप के आरोपी को कोर्ट ने सुनाया 20 साल की सजा.
Dungarpur:

Dungarpur Minor Rape Case: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट (POCSO Court) ने नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण के मामले में आरोपी भाई-बहन को सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा के साथ एक लाख 70 हजार का जुर्माना लगाया है. जबकि बहन को भी जेल की सजा सुनाई है. आरोपी के अपराध में साथ देने वाली उसकी बहन को कोर्ट ने सजा सुनाया है

कोर्ट ने आरोपी की सहयोगी बहन को 3 साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि 2 जुलाई 2022 को चौरासी थाना क्षेत्र निवासी एक पिता ने रिपोर्ट दी थी.

इस रिपोर्ट में बेटी के पिता ने बताया था कि समाज में किसी की मौत होने पर पूरा परिवार लोकाचार के लिए गया था, उस वक़्त उसकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी. इस दौरान माथुगामडा फला धोमनिया निवासी पूंजीलाल और उसकी बहिन सन्तु बाइक लेकर उसके घर आये और उसकी बेटी का अपहरण करके ले गए.

पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर रेप के आरोपी भाई-बहन को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने मुख्य आरोपी को 20 साल की सजा और एक लाख 70 हजार का जुर्माना लगाया है. वहीं उसकी सहयोगी बहन को 3 साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

पिता ने आगे बताया कि आरोपी पूंजीलाल ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने इस रिपोर्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी थी. जिसके तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इधर पुलिस ने मामले में जांच पूरी करते हुए पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया.

इसी मामले में कोर्ट ने आज अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी भाई व बहिन को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने मुख्य आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई और एक लाख 70 हजार का जुर्माना लगाया है. वही उसकी सहयोगी बहिन को 3 साल के कठोर कारावास व 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

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