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राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को मिली बड़ी राहत, फिर मिला 17 दिनों का पैरोल, पुणे में होगा इलाज

Asaram Parole: रेप केस में जेल में बंद आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से फिर बड़ी राहत मिली है. आसाराम को 17 दिनों का पैरोल मिला है. इस दौरान पुणे में आसाराम का इलाज होगा.

राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को मिली बड़ी राहत, फिर मिला 17 दिनों का पैरोल, पुणे में होगा इलाज
आसाराम.

Asaram Parole: अपने ही आश्रम की नाबालिग छात्रा से यौन शोषण के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को एक बार फिर से इलाज के लिए पैरोल मिल गई है. इस बार हाईकोर्ट ने आसाराम को 17 दिन की पैरोल दी है. अब आसाराम एक बार फिर पुणे के माधवबाग में इलाज करवाएंगे. आसाराम की तीस दिन की पैरोल पूरी होने के बाद 17 दिन की पैरोल की अवधि बढ़ाई गई है.

15 दिसंबर से 17 दिन की पैरोल मिली

आसाराम की पैरोल अवधि बढ़ाने के लिए आसाराम की ओर से एप्लिकेशन लगाई गई थी. हाईकोर्ट जस्टिस दिनेश मेहता और विनित माथुर की बेंच ने पुणे के माधोबाग में इलाज के लिए 17 दिन की पैरोल अवधि बढ़ाई है. आसाराम को 15 दिसंबर से 17 दिन की पैरोल दी गई है. आसाराम की ओर से अधिवक्ता आरएस सलूजा और अधिवक्ता यशपाल सिंह ने पैरवी की थी.

आसाराम को मिली तीसरी बार पैरोल

आसाराम को यह तीसरी बार पैरोल मिली है. इससे पहले सात नवंबर को तीस दिन की पैरोल जोधपुर के निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज के लिए मिली थी. उससे पहले सात दिन की पैरोल अगस्त में मिली थी. 

एक महीने से पाली रोड स्थित आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में चल रहा इलाज

आसाराम पिछले एक माह से पाली रोड स्थित एक निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे है. इलाज की अवधि से पहले उनकी ओर से उनके वकील ने अवधि और बढ़ाने के लिए एप्लिकेशन लगाई थी जिसकी सुनवाई के दौरान आसाराम को फिर से राहत मिली.

हवाई मार्ग से पूणे ले जाया जाएगा आसाराम

कोर्ट ने सुनवाई के बाद जोधपुर के निजी अस्पताल में ही 15 दिसम्बर तक उपचार करवाने की छूट दी है. उसके बाद आने जाने सहित कुल 17 दिन के लिए खोपोली महाराष्ट्र के अस्पताल में उपचार की छूट दी है. आसाराम को हवाई मार्ग से सीधा पूना ले जाया जाएगा. 

आने-जाने का खर्च आसाराम को करना होगा वहन

कोर्ट के कहा कि पूर्व के अनुसार सुरक्षा व भक्तों को लेकर आसाराम को ध्यान रखना होगा. इसके साथ ही आने जाने एवं पुलिस सुरक्षा का तमाम खर्च आसाराम को ही वहन करने का आदेश दिया गया. इस पर निजी अस्पताल से आसाराम को सेंट्रल जेल नहीं जाना पड़ेगा कोर्ट ने अस्पताल से ही सीधे पूना जाने की अनुमति प्रदान कर दी है.

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