Rajasthan News: राजस्थान हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने जोधपुर रेप केस मामले में दोषी आसाराम को 75 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है. मंगलवार को जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर ने कहा कि आसाराम 31 मार्च 2025 तक जेल से बाहर रहकर अपना इलाज करवा सकेंगे. इस दौरान आसाराम को अपने किसी भी अनुयायी से मिलने की अनुमति नहीं होगी. न ही वे मीडिया में कोई बयान जारी सकेंगे. 24 घंटे वह 3 पुलिसकर्मियों की निगरानी में रहकर अपना इलाज पूरा करवा सकेंगे.
सुप्रीम कोर्ट की शर्तों पर जमानत
आसाराम के वकील आर. एस. सलूजा ने 8 जनवरी को हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए यह अर्जी दाखिल की थी, जिस पर आज 6 दिन बाद फैसला आया है. 86 साल के आसाराम को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जिसमें हृदय रोग सबसे अहम है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और राजेश बिंदल की बेंच ने इसी को आधार मानते हुए अंतरित जमानत मंजूर की थी. अब सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत की शर्तों पर राजस्थान हाई कोर्ट ने भी आसाराम को अंतरिम जमानत दे दी है.
अब तक कितनी बार मिली है परौल
आसाराम 2 सितंबर 2013 से जेल में है. उसे 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिक के साथ रेप का दोषी ठहराया था और अंतिम सांस तक उम्र कैद की सजा सुनाई थी. पहली बार 13 अगस्त 2024 को आसाराम को 7 दिन की पैरोल मिली थी, ताकि वह पुणे के माधव बाग में स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में अपना इलाज करवा सके. इसके बाद 7 नवंबर 2024 को दूसरी पैरोल मिली, जो 30 दिन की थी. इसमें आसाराम को जोधपुर में ही स्थित एक प्राइवेट आयुर्वेद हॉस्पिटल में इलाज की अनुमति दी गई थी. यह पैरोल पूरी होने से पहले आसाराम ने फिर से एप्लीकेशन लगाई और इलाज के लिए टाइम मांगा. इस पर हाईकोर्ट ने 17 दिन की पैरोल के लिए मंजूरी दी और जोधपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए 5 दिन का एक्सटेंशन भी दिया. इसके बाद 17 दिन के पैरोल मंजूर की गई, जिसमें दो दिन पुणे पहुंचने के और 15 दिन इलाज के लिए दिए गए थे. आसाराम को अब तक जो भी पैरोल मिली है, वह सिर्फ इलाज के लिए है.
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