
Asaram Bail News: यौन उत्पीड़न और रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को एक बार फिर राहत मिली है. गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत को 3 सितंबर तक बढ़ा दिया है. जमानत की अवधि बढ़ने के बाद आसाराम सोमवार को जोधपुर वापस लौट आए.
गुजरात हाई कोर्ट ने बढ़ाई अंतरिम जमानत
जस्टिस इलेश वोरा और जस्टिस पी.एम. रावल की खंडपीठ ने आसाराम की अस्थायी जमानत पर सुनवाई की. आसाराम ने अपनी बिगड़ती सेहत का हवाला देते हुए उनके वकीलों ने जमानत बढ़ाने की अपील की थी. गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई तक अंतरिम जमानत जारी रखने का फैसला लिया. आसाराम की पिछली जमानत की अवधि 21 अगस्त को खत्म हो रही थी.
राजस्थान हाई कोर्ट से 29 अगस्त तक मिली हुई है अंतरिम जमानत
इसके अलावा, बलात्कार के एक अन्य मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में भी आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका पर 29 अगस्त को सुनवाई होनी है. इसी के चलते राजस्थान हाई कोर्ट ने आसाराम को गुजरात के सरकारी अस्पताल में मेडिकल जांच कराने का निर्देश दिया था. जांच के बाद आसाराम वापस जोधपुर लौट आए हैं. उन्हें राजस्थान हाई कोर्ट से 29 अगस्त तक की अंतरिम जमानत मिली हुई है, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट के नए फैसले के बाद उनकी जमानत अब 3 सितंबर तक बढ़ा दी गई है.
दो मामलों में दोषी
बता दें कि आसाराम को जोधपुर और गुजरात की गांधीनगर कोर्ट में रेप केस में दोषी माना गया था. जोधपुर के मणाई आश्रम में रेप के मामले में आसाराम को इंदौर से गिरफ्तार किया गया था. इसी तरह गुजरात के गांधीनगर में एक महिला ने केस दर्ज करवाया था. दोनों मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
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