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Bal sarpanch: राजस्थान में निर्वाचित होंगे 11 हजार से अधिक बाल सरपंच और उप सरपंच

11000 Bal Sarpanch Appointed in Rajasthan: ग्राम पंचायत पंचायत के सभी राजस्व गांवों में 10-18 वर्ष की आयु के बच्चों को बाल समूह में संगठित करने की सुविधा प्रदान करेगी. समूह का गठन करते समय यह सुनिश्चित किया जाना है कि राजस्व ग्राम के सभी वार्डों का समान प्रतिनिधित्व हो.

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Bal sarpanch: राजस्थान में निर्वाचित होंगे 11 हजार से अधिक बाल सरपंच और उप सरपंच
बाल सरपंच और उप सरपंच

Bal Sarpanch In Rajasthan: ग्राम पंचायत द्वारा गांव के विकास के लिए मंथन किया जाता है, लेकिन इसमें बच्चों की सुविधाओं और आवश्यकताओं को नजरंदाज किया जाता है. इसको देखते हुए पंचायत राज विभाग द्वारा राजस्थान में ग्राम पंचायत के अनुसार ही "बाल पंचायत" का गठन कर बाल सरपंच और उप सरपंच निर्वाचित किए जाएंगे. इसको लेकर पंचायत राज विभाग ने जिला कलेक्टर और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश जारी किए हैं,

ग्राम पंचायत पंचायत के सभी राजस्व गांवों में 10-18 वर्ष की आयु के बच्चों को बाल समूह (बच्चों का समूह) में संगठित करने की सुविधा प्रदान करेगी. समूह का गठन करते समय यह सुनिश्चित किया जाना है कि राजस्व ग्राम के सभी वार्डों का समान प्रतिनिधित्व हो.

एक बार जब ग्राम पंचायत स्तर पर बाल पंचायत का गठन हो जाता है (प्रत्येक वार्ड से दो बाल प्रतिनिधि शामिल होते हैं) तो बाल पंचायत अध्यक्ष (बाल सरपंच) और उपाध्यक्ष (बाल उप-सरपंच) सभी नामांकित सदस्यों और कम से कम एक द्वारा चुने जाएंगे. दो में से दो पद लड़कियों के लिए आरक्षित होंगे.

हर बाल समूह में लड़के-लड़कियों की संख्या समान होगी. समूह आधे सदस्य लड़कियां होंगी. पहली बैठक में हर बाल समूह वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले दो बच्चों (लड़का -लड़की) को बाल पंचायत सदस्य के रूप में चुनेगा व नामांकित करेगा, जो ग्राम पंचायत स्तर पर गठित किया जाएगा.

बाल पंचायत के गठन के समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कम से कम एक दिव्यांग बच्चे को बाल पंचायत सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा. इसमें अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य कमजोर समूहों का उचित प्रतिनिधित्व भी बनाए रखा जाएगा. यह सुनिश्चित करने के लिए भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि स्कूल में और स्कूल से बाहर दोनों तरह के बच्चों को बाल पंचायत का हिस्सा बनने का उचित अवसर दिया जाए.

बाल पंचायत गठन एक बार हो जाने के बाद सभी बाल सदस्यों द्वारा बाल पंचायत अध्यक्ष (बाल सरपंच) व बाल पंचायत उपाध्यक्ष (बाल उप-सरपंच) का चयन किया जाएगा. इन दोनों में से एक पद अनिवार्य रुप से लड़कियों के लिए आरक्षित किया जाना है.

रिपोर्ट के मुताबिक बाल पंचायत का गठन सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में किया जाएगा. इस प्रक्रिया में वे साथिनों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा, स्कूल शिक्षकों, स्वयं सहायता समूहों के पदाधिकारियों, एनजीओ प्रतिनिधियों आदि का समर्थन ले सकते हैं. विशेष रूप से साथिनों से अपेक्षा की जाती है कि वे बाल पंचायत को उनके उचित कामकाज में समर्थन दें.

बाल पंचायत सदस्यों को आगे विषयगत कार्य समूहों में गठित किया जाएगा. हर कार्य समूह को भिन्न पोर्टफोलियों में से एक सौपा जाएगा. इनमें स्वास्थ्य; भोजन व पोषण; शिक्षा एवं कौशल विकास, जल व स्वच्छता: बाल संरक्षण, सामाजिक न्यायऔर खेल व सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल है.

गौरतल है बाल पंचायत अध्यक्ष, बाल पंचायत उपाध्यक्ष और बाल पंचायत सदस्यों के विषयगत पोर्टफोलियो का चयन बाल पंचायत की पहली बैठक में सरपंच, साथिन और ग्राम विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में किया जाएगा. ग्राम पंचायत को यह सुनिश्चित करना होगा कि बाल पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को महिला सभा और ग्राम सभा में आमंत्रित किया जाए.

बाल पंचायत में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, बाल सदस्य शामिल होंगे. वीडीओ/ साथिन को सदस्य सचिव मनोनित किया जाएगा व सरपंच/स्कूल शिक्षक / आदि विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे. बाल पंचायत का कार्यकाल गठन की तारीख से 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए क्रियाशील रहेगी.

बाल पंचायत के सदस्य के रूप में चयन के लिए पात्रता बाल पंचायत के सदस्यों के रूप में नामांकित बच्चे ग्राम पंचायत के सामान्य निवासी होने चाहिए और उनकी आयु 10-18 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

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