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पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को नहीं करना होगा सरेंडर, इंजीनियर से मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

Rjasthan Politics: दलित इंजीनियर के साथ मारपीट मामले में धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा सीट के पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा की जमानत हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी.

पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को नहीं करना होगा सरेंडर, इंजीनियर से मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत
मारपीट में घायल पीड़ित दलित इंजीनियर हर्षाधिपति और पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा

Girraj Singh Malinga Case: बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा पूर्व विधायक की जमानत को खारिज कर एक महीने के अंदर सरेंडर करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. राजस्थान हाई कोर्ट की एकल पीठ के जस्टिस फरजंद अली ने बाड़ी विद्युत निगम के सहायक अभियंता हर्षाधिपति के साथ की गई मारपीट के मामले में पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा की जमानत को रद्द कर एक महीने के अंतर्गत सरेंडर करने के आदेश दिए थे. जमानत रद्द हो जाने के बाद पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी.

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आदित्य मिश्रा ने बताया सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक की याचिका को स्वीकार करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट की एकल पीठ के फैसले पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा के समर्थकों में भारी खुशी देखी जा रही है.

हाई कोर्ट ने जमानत को किया था खारिज

राजस्थान हाई कोर्ट की एकल पीठ के न्यायाधीश फरजंद अली ने 5 जुलाई को अधिवक्ता एके जैन की पैरवी पर जमानत को रद्द कर दिया था और एक महीने के अंदर समर्पण करने के लिए कहा था. सहायक अभियंता हर्षाधिपति ने राजस्थान हाई कोर्ट में पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा की जमानत को खारिज करने के लिए रिट दायर की थी.

याचिका में आरोप लगाया गया था कि पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा ने जमानत मिलने के बाद जुलूस निकाला था. साथ ही, बाड़ी में सभा कर पीड़ित को डराने-धमकाने का भी प्रयास किया था. पूर्व विधायक पर झूठ बोलकर औऱ अदालत को गुमराह कर जमानत हासिल करने का भी आरोप लगाया गया था।

सहायक अभियंता के साथ मारपीट का मामला

28 मार्च 2022 को बाड़ी विद्युत निगम कार्यालय में सहायक अभियंता हर्षाधिपति के साथ भीड़ ने मारपीट की थी. सहायक अभियंता द्वारा तत्कालीन समय के विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा पर मारपीट करने के आरोप लगाए थे. कुछ समय के पश्चात सीआईडी सीबी ने विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को सीएम हाउस से हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया था.

पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को निचली अदालत ने जेल भेज दिया था. लेकिन हाई कोर्ट द्वारा गिराज सिंह मलिंगा को बेल दी गई थी. सहायक अभियंता की याचिका पर ही हाईकोर्ट ने पूर्व विधायकों को सरेंडर करने के निर्देश दिए थे. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए जमानत पर रोक लगा दी है.

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