
Rajasthan News: राजस्थान में एक पति को भरण-पोषण भत्ता (Alimony) देने का आदेश दिया गया था. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. इतना ही नहीं पत्नी ने कोर्ट से गुहार लगाई तो पति को नोटिस भेजा गया. लेकिन इसके बावजूद वह कोर्ट में पेश नहीं हुआ. अब कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना उसे भारी पड़ा. जिस कंपनी में पति काम करता है उसे कोर्ट से सीधे आदेश दिया है कि कंपनी को हर महीने दो तिहाई सैलरी पत्नी को भेजना है. इतना ही नहीं पति के किसी भी लोन को अप्रूव करने पर भी रोक लगा दिया गया है.
मामला जयपुर फैमली कोर्ट का है. जहां कोर्ट ने एलिमनी नहीं देने पर पति के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. जयपुर महानगर प्रथम की फैमिली कोर्ट-4 ने आदेश दिया है कि पति की कंपनी जियो स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हर माह की 10 तारीख तक उसकी दो तिहाई सैलरी पत्नी के बैंक खाते में सीधे जमा कराए. कोर्ट ने साफ किया कि आदेश की अवहेलना करने पर कंपनी के खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी.
50 हजार रुपये पत्नी को देने का था आदेश
दरअसल, पारिवारिक विवाद के इस मामले में फैमिली कोर्ट ने 11 जून 2024 को अंतरिम आदेश देकर पति को हर महीने 50 हजार रुपए पत्नी को भरण-पोषण के तौर पर देने का निर्देश दिया था. यह राशि 23 सितंबर 2023 से अदा करनी थी. लेकिन पति ने एक बार भी भुगतान नहीं किया. पत्नी के प्रार्थना पत्र पर कई वारंट जारी हुए, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुआ. इसके बाद कोर्ट ने सीधे कंपनी को सैलरी जमा कराने का आदेश दिया.
कंपनी को दिये सैलरी और लोन के लिए कड़े आदेश
कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि पति को भविष्य में किसी भी तरह का लोन स्वीकृत न किया जाए, साथ ही पहले से लिए गए लोन की किस्त भी सैलरी से न काटी जाए. आदेश की कॉपी कंपनी की मेल आईडी, सीईओ की मेल आईडी और रजिस्टर्ड ऑफिस पर भेजे जाने के निर्देश दिए गए हैं.
यह भी पढ़ेंः रेप आरोपी के जमानत का अनोखा मामला, हाईकोर्ट ने कहा- घटना के बाद भी आरोपी के साथ शॉपिंग करते दिखी पीड़िता
Rajasthan.NDTV.in पर राजस्थान की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार, लाइफ़स्टाइल टिप्स हों, या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें, सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.