करौली के पूर्व सभापति के बेटे अमीनुद्दीन खान पर गिरफ्तारी के बाद प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई. नगर परिषद करौली ने नोटिस जारी करके चार दिन में अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया है. अवैध निर्माण अंबेडकर चौराहे पर है. नगर परिषद ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि संबंधित भवन निर्माण स्वीकृत भवन नियमों के विपरीत है. जांच में सेटबैक सहित कई गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं.
SDM ने 4 दिन का दिया अल्टीमेटम
कार्यवाहक आयुक्त एवं एसडीएम प्रेमराज मीणा ने बताया कि संबंधित पक्ष को 4 दिन में अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए हैं. निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाए जाने की स्थिति में नगर परिषद तोड़फोड़ की कार्रवाई करेगा.
इस मामले में आरटीआई कार्यकर्ता अशोक पाठक ने नगर परिषद आयुक्त को एक विस्तृत शिकायत भी सौंपी है. शिकायत में आरोप लगाया कि अंबेडकर पार्क भट्टा के निकट स्थित अमीनुद्दीन पुत्र मइनुद्दीन का होटल अवैध रूप से निर्मित है, और इसके लिए जारी किए गए पट्टे विधि विरुद्ध हैं.
38 दुकानों और मकानों को किया था सीज
शिकायत के अनुसार, पहले नगर परिषद ने बिना सेटबैक और बिना स्वीकृति के बने करीब 38 दुकानों और मकानों को सीज किया था, लेकिन पूर्व सभापति के बेटे के मामले में कथित रूप से भेदभाव बरता गया. अशोक पाठक ने बताया कि इस मामले में अतिरिक्त जिला कलेक्टर करौली की जांच रिपोर्ट, राज्य सरकार और संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय में भी पट्टों को अवैध माना जा चुका है.
तत्कालीन रशीदा को किया गया था निलंबित
इसी मामले में पद के दुरुपयोग का दोष सिद्ध होने पर तत्कालीन सभापति रशीदा खातून को निलंबित किया गया था, जिसकी अपील राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने भी खारिज कर दी थी. शिकायत में यह भी आरोप है कि अवैध होटल निर्माण के दौरान प्राचीन शिव मंदिर का रास्ता समाप्त कर दिया गया, रियासतकालीन चारदीवारी और बुर्ज पर भी कब्जा किया गया. अब गिरफ्तारी के बाद प्रशासनिक सख्ती बढ़ने से शहर में इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक तरीके से चर्चाएं तेज हो गई हैं.
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