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राजस्थान में कुत्ता पालने के लिए गाइडलाइन जारी, शहर से दूर भेजे जाएंगे हिंसक श्वान, नियम नहीं मानने पर होगी कार्रवाई

Guideline for Pet Dogs: सरकार ने कुत्ता पालने के लिए गाइडलाइन जारी गी है. गाइडलाइन के अनुसार आवारा हिंसक कुत्तों को शहर से दूर छोड़ा जाएगा. इसके अलावा जो लोग अपने घर में कुत्ता पाल रहे हैं उन्हें भी सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करना होगा. यदि वो इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उनपर कार्रवाई भी हो सकती है.

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राजस्थान में कुत्ता पालने के लिए गाइडलाइन जारी, शहर से दूर भेजे जाएंगे हिंसक श्वान, नियम नहीं मानने पर होगी कार्रवाई
आवारा कुत्ते.

Guideline for Pet Dogs: बीते कुछ समय से देश के अलग-अलग हिस्सों से आवारा कुत्तों के बच्चों और लोगों पर हमले की कई खबरें सामने आई है. कुत्तों के हमले का कई वीडियो भी सामने आया है. जो दिल दहलाने वाला होता है. कुत्तों में बढ़ी हिंसक प्रवृति अब एक बड़ी समस्या का रूप लेती नजर आ रही है. बीते दिनों राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में भी आवारा कुत्तों ने 6 साल के एक बच्चे पर हमला कर उसके बुरी तरह से नोंच डाला था. इस हमले में बच्चे की मौत हो गई थी. इससे पहले बीते माह जोधपुर में आवारा कुत्तों के हमले से डरकर स्कूल से घर लौट रहे दो बच्चों की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई थी. इन घटनाओं के बाद अब राजस्थान में सरकार ने कुत्ता पालने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है.

इस गाइडलाइन के अनुसार आवारा हिंसक कुत्तों को शहर से दूर छोड़ा जाएगा. इसके अलावा जो लोग अपने घर में कुत्ता पाल रहे हैं उन्हें भी सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करना होगा. यदि वो इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उनपर कार्रवाई भी हो सकती है. 
 

दरअसल राजस्थान सरकार ने आवारा श्वानों (कुत्तों) से आम लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए हिंसक और आक्रामक प्रवृत्ति के श्वानों को पकड़कर शहर से दूर छोड़ने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं.


चित्तौड़गढ़ में कुत्तों के हमले में गई बच्चे की जान
 

स्वायत शासन विभाग ने इस बारे में छह बिंदुओं का दिशा निर्देश नगर निकायों के लिए जारी किया है. चित्तौड़गढ़ जिले के पारसोली थाना क्षेत्र में सोमवार को आवारा श्वानों ने छह साल के एक बच्चे पर हमला कर दिया था. श्वानों ने बच्चे को बुरी तरह से नोंच डाला जिससे उसकी मौत हो गई.

हिंसक कुत्तों की पहचान कर शहर से बाहर करने का निर्देश

विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार, राज्य के सभी निकायों में स्थित महाविद्यालयों, विद्यालयों, अभिभावकों व नागरिकों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए हिंसक और आक्रामक प्रवृत्ति के श्वानों की पहचान कर उन्हें पकड़कर शहर से दूर ले जाकर छोड़ा जाए.

हॉस्पिटल के पास रहने वाले कुत्तों को सबसे पहले करें बाहर

इसके तहत हिंसक व आक्रामक प्रवृत्ति के श्वानों को चिन्हित कर उनका बधियाकरण जाए, सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों के आस-पास विशेषकर लेबर रूम, महिला रोग विभाग, ऑपरेशन थियेटर, शिशु वार्ड के आस-पास घूमने वाले
श्वानों को तत्काल अभियान चलाकर पकड़ा जाए व इन्हें शहर से दूर ले जाकर छोड़ा जाए.

पालतू कुत्तों के लिए टीकाकरण अनिवार्य

निकायों से कहा गया है कि वे पालतू श्वानों को चिन्हित कर मालिकों को उनका टीकाकरण करवाने को पाबंद करें. साथ ही गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय कर आवारा श्वानों के प्रजनन नियंत्रण प्रोग्राम को बढ़ावा दिया जाए. इस नियम का पालन नहीं करने पर कुत्ता पालने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी.


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