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Rajasthan: कोटा के कोचिंग में जिसे पढ़ाया था उससे 19 साल बाद नोएडा में किया रेप, IIT जोधपुर के प्रोफेसर को 10 साल की सज़ा

IIT जोधपुर में पढ़ानेवाले एक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर को नोएडा में छह साल पहले एक महिला के साथ रेप के आरोप के बाद गिरफ्तार किया गया था.

Rajasthan: कोटा के कोचिंग में जिसे पढ़ाया था उससे 19 साल बाद नोएडा में किया रेप, IIT जोधपुर के प्रोफेसर को 10 साल की सज़ा
आईआईटी जोथपुर में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के पद पर कार्यरत आरोपी विवेक विजयवर्गीय
iitj.ac.in

राजस्थान में IIT जोधपुर के एक सहायक प्रोफेसर को रेप के मामले में दोषी पाया गया है और 10 साल की सजा सुनाई गई है. आरोपी विवेक विजयवर्गीय राजस्थान के कोटा का रहने वाला है. दुष्कर्म का यह मामला साढ़े छह साल पुराना है जब आरोपी की उम्र 45 और महिला की उम्र 35 साल थी. अपराध दिल्ली से सटे नोएडा के एक गेस्ट हाउस में हुआ. इस मामले की सुनवाई उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश एवं त्वरित न्यायालय द्वितीय की अदालत में हुई. अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाने के साथ उसके ऊपर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

कोटा में मैथेमेटिक्स पढ़ाता था आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर

पुलिस ने बताया कि यह मामला जून 2019 का है. पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि वह आरोपी विवेक विजयवर्गीय को वर्ष 2000 से जानती थी. आरोपी महिला को कोटा में एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान में मैथेमेटिक्स पढ़ाया करता था.

बाद में महिला की शादी हो गई और वह दिल्ली चली आई. वर्ष 2011 में पीड़िता ने विजयवर्गीय के साथ आईआईटी-जोधपुर में लगभग तीन महीने तक साथ में काम किया था. 

छह साल पहले नोएडा के गेस्ट हाउस में किया दुष्कर्म

पीड़िता के अनुसार 5 जून, 2019 की शाम को विवेक ने उसे फोन करके बताया कि वह नोएडा आया हुआ है. उसने कहा कि वह गेल इंडिया इंस्टीट्यूट में डॉक्टर चिन्मय पांड्या का आध्यात्मिक व्याख्यान सुनने आया है.

पुलिस ने बताया कि महिला ने दावा किया कि सहायक प्रोफेसर ने इस दौरान उसे नौकरी देने का लालच दिया और बातचीत करने के लिए गेस्ट हाउस पर अपने रूम में बुलाया. लेकिन, पीड़िता ने जब उसे अपना बायोडाटा दिखाया तो उसने कहा कि नौकरी के बदले में वह क्या "कीमत" चुका सकती है. इसके बाद उसने जबरन महिला के साथ दुष्कर्म किया.

नोएडा की अदालत ने सुनाई सज़ा

महिला ने घटना के बाद ही पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई जिसके बाद पुलिस ने महिला का मेडिकल परीक्षण करवाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया तथा उसके खिलाफ 25 सितंबर 2019 को पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया.

इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एवं त्वरित न्यायालय द्वितीय की अदालत में चल रही थी. अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह सुनने के बाद सोमवार, 2 दिसंबर की शाम को आरोपी विजय को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.

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