Rajasthan News: झालावाड़ के भालता में तैनात नागौर के पुलिसकर्मी की शादी में तस्करों की मौजूदगी के बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए पुलिसकर्मी अशोक बिश्नोई को राजकीय सेवा से बर्खास्त तो कर दिया है, लेकिन यह मामला कई अनसुलझे सवाल छोड़ गया है. हालांकि पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर पूरे मामले में कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि अभी भी इस मामले में कई परतें खुलना बाकी हैं. जानकारी के अनुसार अशोक बिश्नोई वर्ष 2015 में पुलिस सेवा में आया था और 2019 से वह भालता क्षेत्र में तैनात रहा है. भालता क्षेत्र मध्य प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ है, ऐसे में यहां पर तस्करी सहित कई अपराधिक गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं, पुलिसकर्मी की शादी में मध्य प्रदेश के अपराधियों की मौजूदगी से भी यह साफ हो जाता है कि उसके मध्य प्रदेश के अपराधियों से भी वही संबंध बन गए थे जो भालता क्षेत्र के अपराधियों से हैं.
कई के खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा मामला
पुलिसकर्मी अशोक बिश्नोई की शादी में जिन अपराधियों को चिन्हित किया गया, उन 8 अपराधियों में से मात्र दो ही ऐसे हैं जिनके खिलाफ एक या दो मामले दर्ज हैं. वरना अन्य के खिलाफ आधा दर्जन या उससे अधिक मामले दर्ज हैं. शादी में शामिल अपराधियों में से पप्पूलाल उर्फ टोल पुत्र मदनलाल जाति तंवर निवासी महुआखोह थाना अकलेरा जिला झालावाड़ के खिलाफ कुल 6 मामले दर्ज हैं, जिसमें से पांच मामले एनडीपीएस एक्ट और एक मामला पॉक्सो एक्ट का है.
दुर्गालाल उर्फ दुर्गाशंकर पुत्र देवीलाल जाति तंवर निवासी महुआखोह थाना अकलेरा जिला झालावाड़ के खिलाफ एनडीपीएस का एक मामला दर्ज है. वहीं, रमेश पुत्र मांगीलाल जाति तंवर निवासी लसुड़िया गेंद थाना भालता जिला झालावाड़ के खिलाफ NDPS 2 मामले, रामगोपाल पुत्र हरिबख्श जाति तंवर निवासी बपावर थाना भालता जिला झालावाड़ के खिलाफ कुल 05 मामले दर्ज हैं जिसमें से दो एनडीपीएस, दो मामले RPGO और एक लड़ाई झगड़े का मामला है.
रामबाबू पुत्र मोहनलाल जाति रुहेला निवासी खोखरिया थाना भालता जिला झालावाड़ के विरुद्ध कुल पांच मामले दर्ज हैं, जिसमें से दो मामले में एनडीपीएस के और तीन मामले दूसरे हैं. अतीक मोहम्मद पुत्र अलादीन निवासी भालता थाना भालता जिला झालावाड़ के खिलाफ कुल 5 मामले दर्ज हैं जिसमें से एक मामला एनडीपीएस का है. मांगीलाल पुत्र परथालाल जाति भील निवासी बोरदा श्रीजी थाना भालता जिला झालावाड़ के खिलाफ कुल चार मामले दर्ज हैं, जिसमें से एक आर्म्स एक्ट का और अन्य मामले लड़ाई झगड़ा व अन्य धाराओं में दर्ज हैं. चेनसिंह तंवर पुत्र देव सिंह निवासी शिवपुरा थाना भालता हाल निवासी बोरदा श्रीजी थाना भोजपुर जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश के खिलाफ हथियार रखने का एक मामला दर्ज है.
2019 से भालता थाने में तैनात था पुलिसकर्मी अशोक
सेवा से बर्खास्त किया गया पुलिसकर्मी अशोक बिश्नोई वर्ष 2019 से भालता थाने में तैनात था. उसके खिलाफ कई बार अवैध वसूली की शिकायतें भी आई, लेकिन वह कुछ दिनों इधर-उधर ड्यूटी करने के बाद वापस अपने रसूख के दम पर भालता थाने आ जाता था. सूत्र बताते हैं कि अशोक की राजनीतिक पकड़ इलाके में काफी मजबूत बन गई थी, जिसका उसको लगातार फायदा मिलता रहा. वहीं अपराधियों का भी वह चहेता बना रहा, जिसके चलते उसे लगातार बाहरी मदद मिल जाती थी. जानकारी के अनुसार, पुलिसकर्मीकर्मी की संपत्ति जांच में कई बड़े मामले खुल सकते हैं.
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