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बीयर बार संचालक से घूस मांगना कामां ASP को पड़ा महंगा, हाई कोर्ट ने ACB को केस करने का दिया आदेश

Kaman ASP Satish Yadav Case: कामां एएसपी सतीश कुमार यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है. राजस्थान हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो को सतीश यादव के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया है.

बीयर बार संचालक से घूस मांगना कामां ASP को पड़ा महंगा, हाई कोर्ट ने ACB को केस करने का दिया आदेश
कामां ASP सतीश कुमार यादव.

Kaman ASP Satish Yadav ACB Case: बीयर बार संचालक से हर महीने से चौथ (घूस) की मांग करना कामां के ASP सतीश कुमार यादव को महंगा पड़ा है. बीयर बार संचालक की याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को ASP सतीश यादव के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने मामले में क्या कार्रवाई हुई, इस बात की रिपोर्ट के साथ कामां के एसपी को 30 सितंबर को अदालत में तलब भी किया है. 

15 अगस्त दर्ज हुई FIR के खिलाफ कोर्ट पहुंचे थे पार्षद

दरअसल इस मामले की शुरुआत 15 अगस्त को हुई. उस रोज कामां थाने में नगरपालिका पार्षद और बीयर बार संचालक धीरज अवस्थी के खिलाफ अवैध रूप से शराब बेचने की FIR दर्ज हुई थी. जिसके खिलाफ धीरज हाई कोर्ट पहुंचे. जहां हाई कोर्ट जज समीर जैन ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कामां ASP सतीश यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को मामला दर्ज करने का आदेश दिया है. 

हाईकोर्ट ने डीग जिला एसपी को भी दस्तावेजों के साथ 30 सितंबर सुबह दस बजे हाई कोर्ट में तलब किया है. हाई कोर्ट द्वारा ASP सतीश यादव व कामां थाने के एएसआई जयसिंह को भी नोटिस जारी किया गया है.

पार्षद धीरज अवस्थी द्वारा अपने अधिवक्ता पंकज गुप्ता व नमन यादव के माध्यम से क्रिमिनल रिट पिटीशन दायर कर उनके खिलाफ कामां थाने में दर्ज की गई एफआईआर 507/2024 को निरस्त किए जाने की हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी.

कामां के कोसी चौराहे पर चलाते हैं बीयर बार

पार्षद धीरज अवस्थी ने याचिका में बताया कि वह कामां कस्बे की कोसी चौराहे पर बार संचालित करता है, जिसका राजस्थान सरकार के आबकारी विभाग से लाइसेंस भी मिला हुआ है. वह नियमानुसार अपना व्यवसाय करता है. लेकिन कामां के ASP सतीश यादव द्वारा उनसे हर महा चौथ की मांग की जाती रही है. 

घूस नहीं देने पर अवैध रूप से शराब बेचने का दर्ज कराया मामला

चौथ (घूस) नहीं देने पर 15 अगस्त को उनके खिलाफ अवैध रूप से शराब बेचने का मुकदमा थाने में  पंजीकृत किया गया, जो सरासर मनगढंत था. धीरज अवस्थी ने याचिका में पुलिस पर यह भी आरोप लगाया कि जिस शराब को बेचने का उस पर आरोप लगाया गया था उस शराब को पुलिस अपनी गाड़ी में लादकर अपने साथ ही लेकर आई थी.

संचालक का दावा- पुलिस द्वारा शराब लाने व रखने का वीडियो CCTV में कैद

शराब को लाने और रखने के का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद है. धीरज अवस्थी द्वारा पुलिस इस मनगढंत कार्रवाई के पूरे सबूत हाईकोर्ट में पेश किए गए है. इन सबूतों का गहनता से अध्ययन करने के बाद हाई कोर्ट जज समीर जैन ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कामां सतीश यादव के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं.

दूसरी ओर डीग जिला एसपी को दस्तावेजों के साथ तीस सितंबर सुबह दस बजे हाई कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश जारी किए है. हाई कोर्ट द्वारा एएसपी सतीश यादव व कामां थाने के एएसआई जय सिंह को भी नोटिस जारी किया है.

शांतिभंग के मामले में भी गिरफ्तार करने का आरोप

पार्षद धीरज अवस्थी ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में बताया गया कि इससे पहले भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतीश यादव द्वारा द्वेषपूर्ण कार्रवाई करते हुए रात करीब 11 बजे मुझे व मेरे भाई अंशुमान अवस्थी को फोन कर घर से बाहर बुलाया गया था और शांतिभंग में गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया था.

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