
Mumbai News: बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने के आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद ने मुंबई सत्र न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की है. अपने वकील के जरिए दायर इस याचिका में शरीफुल ने दावा किया कि उसने कोई गलत काम नहीं किया और उसके खिलाफ दर्ज मामला पूरी तरह झूठा है. यह मामला अभी बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है, लेकिन मुंबई सेशन कोर्ट के दायरे में आता है. पुलिस ने अभी तक इस केस में चार्जशीट दाखिल नहीं की है. चार्जशीट आने के बाद यह मामला सेशन कोर्ट में ट्रांसफर होगा.
'केस में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेगा'
शरीफुल की जमानत याचिका में कहा गया है कि उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर गलत तरीके से बनाई गई है. उसने पुलिस जांच में पूरा सहयोग किया और दावा किया कि पुलिस के पास पहले से ही सारे सबूत मौजूद हैं. याचिका में यह भी कहा गया है कि वह जेल से बाहर आने पर केस में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेगा. शरीफुल के वकील ने कोर्ट से अपील की है कि उसे जमानत दी जाए, क्योंकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और मामला मनगढ़ंत लगता है.
अब इस मामले में नई सुनवाई शुरू होगी
यह घटना कुछ महीने पहले की है, जब सैफ अली खान पर हमला हुआ था. इसके बाद पुलिस ने शरीफुल को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ केस दर्ज किया. अभी तक इस मामले में जांच चल रही है. पुलिस ने शुरुआती पूछताछ के बाद शरीफुल को हिरासत में लिया था, लेकिन चार्जशीट तैयार करने में देरी हो रही है. इस वजह से केस अभी मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही लंबित है. सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर होने से अब इस मामले में नई सुनवाई शुरू होगी.
जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट दाखिल करेगी पुलिस
शरीफुल के वकील का कहना है कि पुलिस के पास कोई मजबूत सबूत नहीं है और एफआईआर में कई खामियां हैं. उन्होंने यह भी दलील दी कि शरीफुल ने जांच में कोई बाधा नहीं डाली, इसलिए उसे जमानत का हक है. दूसरी ओर, पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी.
ये भी पढ़ें:-