
जिला एवं सत्र न्यायाधीश करौली ने कांस्टेबल गोकेश के हत्यारे संपत सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाया. यह फैसल जिल एवं सत्र न्यायाधीश माधवी दिनकर ने सुनाया. साल 2021 में मंडरायल कस्बे में पुलिस कांस्टेब गोकलेश की हत्या हो गई थी. परिजनों ने संपत सिंह पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया.
2021 में कांस्टेबल की हुई थी हत्या
लोक अभियोजक एवं राजकीय अधिवक्ता रीतेश सारस्वत ने बताया कि 25 अप्रैल 2021 को मंडरायल कस्बे में पुलिस कांस्टेबल गोकलेश की हत्या संपत सिंह ने कर दी थी. घटना के बाद मामला दर्ज हुआ और न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से मजबूत पैरवी की गई.
संपत सिंंह को हत्या का दोषी पाया
सारस्वत ने बताया कि इस प्रकरण में अभियोजन ने न्यायालय में कुल 39 गवाहों के बयान और 81 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए. साथ ही घटना स्थल से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज को भी अदालत में पेश किया गया. इन साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी संपत सिंह को हत्या का दोषी पाया.
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