Rajasthan Panchayat Elections Postponed: राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. भजनलाल सरकार ने अधिसूचना जारी कर पंचायत चुनाव को तत्काल टाल दिया है. इसके साथ ही ग्राम पंचायत जिनका कार्यकाल 31 जनवरी 2025 तक खत्म होने वाला था, उनके कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया गया है. बताया गया है कि अब सरपंच की अध्यक्षता में कमेटी पंचायत का कार्यकाल चलाएगी. बता दें राज्य में 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 17 जनवरी को खत्म हो रहा है. ऐसे में इतने बड़े स्तर पर होने वाले पंचायत चुनाव को टालना सरकार का बड़ा फैसला है. जबकि इस फैसले को भजनलाल सरकार द्वारा वन स्टेट वन इलेक्शन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.
सरकार ने अपने आदेश में जहां पंचायत चुनाव को टालते हुए सरपंच को प्रशासक बनाने का निर्देश दिया है. यानी अब मध्य प्रदेश मॉडल की तर्ज पर सरपंचों को प्रशासक बनाया जाएगा और कमेटी पंचायत का कार्यकाल चलाएगी.
सरकार ने जारी किया है यह आदेश
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-95 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा, राज्य की ऐसी ग्राम पंचायतें जिनका कार्यकाल दिनांक 31.01.2025 तक समाप्त हो रहा है तथा उनके चुनाव अपरिहार्य कारणों से सम्पन्न नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में संबंधित ग्राम पंचायत के निवर्तमान सरपंच को प्रशासक नियुक्त करने एवं ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों के सुचारू संचालन की दृष्टि से प्रशासक की सहायतार्थ प्रत्येक ऐसी ग्रान पंचायत के लिए प्रशासकीय समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है. इस प्रशासकीय समिति में ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व वे व्यक्त्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत के उप सरपंच एवं वार्ड पंच रहे हैं, सदस्य बनाये जायेंगे.
प्रशासक द्वारा उक्त अधिनियम और संबद्ध नियमों में वर्णित समस्त शवित्तयों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन प्रशासकीय समितियों की बैठक में परामर्श उपरान्त किया जायेगा. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1995 के तहत ग्राम पंचायत के खातों (Bank Accounts) का संचालन व वित्तीय शक्तियों का प्रयोग प्रशासक (निवर्तमान सरपंच) एव सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा. प्रशासक एवं प्रशासकीय समिति की कार्यावधि नवनिर्वाचन के पश्चात गठित ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक रहेगी.
अधिनियम की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्त्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा समस्त जिला कलेक्टर्स को अपने जिले की संबंधित ग्राम पंचायतों में उनका कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से उक्तानुसार प्रशासक नियुक्त करने एवं प्रशासकीय समितियों का गठन किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है.
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