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This Article is From Oct 17, 2023

त्योहारों के नजदीक आते ही रेलवे अलर्ट, ट्रेनों में न ले जाएं ऐसी चीजें नहीं तो जाना पड़ेगा जेल

ट्रेन में प्रतिबंधित सामान ले जाकर यात्री अपनी और सह-यात्रियों की जान जोखिम में डाल सकते हैं. ज्वलनशील वस्तुओं को ट्रेन में लेकर जाना दंडनीय अपराध है.

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त्योहारों के नजदीक आते ही रेलवे अलर्ट, ट्रेनों में न ले जाएं ऐसी चीजें नहीं तो जाना पड़ेगा जेल

त्योहार का समय नजदीक है, इस दौरान सावधानियां बरतने के लिए रेलवे प्रशासन ने विशेष निर्देश जारी किया है. रेलवे प्रशासन ने दीपोत्सव पर ट्रेन के जरिए अपने घरों को जाने वाले यात्रियों को आगाह किया है कि वह अपनी यात्रा के दौरान पटाखे व अन्य ज्वलनशील पदार्थ अपने साथ न ले जाएं.

प्रतिबंधित वस्तुएं लेकर न करें यात्रा

उन्होंने कहा कि ट्रेन में पटाखे ले जाकर यात्री अपनी व सह-यात्रियों की जान जोखिम में डाल सकते हैं. ज्वलनशील वस्तुओं को ट्रेन में लेकर जाना दंडनीय अपराध है. पटाखों के अतिरिक्त यात्री अपने साथ गैस सिलेंडर, गन पाउडर, केरोसिन, पेट्रोल जैसी समस्त ज्वलनशील चीजें लेकर जाना भी मना है.

उन्होंने बताया कि ट्रेन के कोच में स्टोव जलाने और रेलवे स्टेशन पर या फिर कंपार्टमेंट में सिगरेट-बीड़ी पीने पर भी जुर्माने का प्रावधान है. डीआरएम ने बताया कि इन वस्तुओं के लदान पर पूर्ण रूप से पाबंदी है. इसके बावजूद यात्री दीपावली पर रेल यात्रा के दौरान पटाखे लेकर यात्रा करने का प्रयास करते हैं.

पकड़े जाने पर सख्त सजा का प्रावधान

डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन में सुरक्षा कारणों से पटाखे और अन्य ज्वलनशील सामान साथ लेकर चलने पर प्रतिबंध है तथा इस नियम का उल्लंघन करने वाले यात्रियों से सख्ती से निपटा जाएगा.

इसके साथ ही रेल प्रशासन ने इस दिशा में पार्सलघरों को निर्देशित किया गया है कि पार्सल बुकिंग के दौरान पर्यवेक्षक इन वस्तुओं के लदान से जुड़े नियमों की सख्ती से पालना करवाएं. जो अनुचित कार्य करते पाए जाने पर सख्त कार्यवाही का प्रावधान है जिसमें जेल और जुर्माना हो सकता है.

यह भी पढ़ें-  35 हजार बेटिकट यात्रियों से रेलवे ने वसूला 4.41 करोड़ का जुर्माना, आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

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