
Rajasthan News: राजस्थान और मध्यप्रदेश में पिछले दिनों कफ सिरप पीने से बहुत बच्चों की मौत हो गई. जिसमें मध्यप्रदेश में इस त्रासदी ने 23 मासूमों की जान ले ली. वहीं राजस्थान में इससे 4 बच्चों की मौत हुई थी. इन मौतों ने पूरे देश में दहशत फैला दी है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. साथ ही कहा कि कुछ लोग अखबार पढ़कर सीधे कोर्ट चले जाते हैं.
सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज
इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. याचिका में सीबीआई जांच और दवा सुरक्षा तंत्र में सुधार की मांग की गई. लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने सुनवाई की.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ लोग अखबार पढ़कर सीधे कोर्ट चले जाते हैं. उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य पहले ही सख्त कदम उठा रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि राज्यों के पास कानून लागू करने का पर्याप्त तंत्र है.
याचिकाकर्ता पर कोर्ट की टिप्पणी
कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी से पूछा कि उन्होंने कितनी जनहित याचिकाएं दायर की हैं. जवाब में 8-10 याचिकाओं का जिक्र होने पर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.
राजस्थान में चार बच्चों ने गंवाई जान
राजस्थान में खासी की सिरप पीने से चार बच्चों की मौत हो चुकी है. जिसमें भरतपुर और सीकर जैसे जिलों में दो बच्चों की जान गई. बाकी मौतें अन्य जिलों में हुईं. इन घटनाओं ने दवा कंपनियों की गुणवत्ता और सरकारी निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं. लोग अब दवाइयों पर भरोसा करने से डर रहे हैं. मध्यप्रदेश में जो मौत हुई इसमें छिंदवाड़ा जिले के 21 बच्चे और बैतूल के 2 बच्चे शामिल हैं.
जनता में आक्रोश
इन मौतों ने पूरे देश में हलचल मचा दी है. लोग सरकार और दवा कंपनियों से जवाब मांग रहे हैं. इन मामलों में सरकार को जल्द कड़े कदम उठाने होंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों सकें.
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