Rajasthan: राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के वकील विशाल जैन ने बताया कि दिलावर और 'डीजे मालिक' ओम प्रकाश के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की धारा 153 (ए) (1) (बी) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
गाने से धार्मिक भावनाएं हुई थीं आहत
उससे पहले रामगंजमंडी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि नवंबर 2018 में नामांकन के दिन उनकी रैली के दौरान बजाए गए एक गाने से धार्मिक भावनाएं आहत हुई थीं. मदन दिलावर के वकील विशाल जैन ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2018 में मदन दिलावर की नामांकन रैली नवंबर महीने में हुई थी. नामांकन रैली के दौरान डीजे पर एक गाना बजा था, जिसको लेकर विशेष समुदाय के लोगों ने आपत्ति जाता दी थी और इस मामले में मदन दिलावर और डीजे मालिक ओमप्रकाश धाकड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. वकील ने बताया कि रामगंजमंडी में स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) अदालत ने दिलावर और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.
दिलावर बोले-मैंने कोई अपराध नहीं किया
फैसला सुनाए जाने के समय अदालत में मौजूद रहे भाजपा नेता दिलावर ने बाद में संवाददाताओं से कहा, "मैंने कोई अपराध नहीं किया था. मैं अदालती दस्तावेजों के आधार पर ही आगे की जानकारी दे पाऊंगा, फिलहाल मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अदालत ने मुझे बरी कर दिया है."
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