
Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर की 87 कॉलोनियों के नियमन पर रोक लगा दी है. जस्टिस एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने ये आदेश दिए हैं. पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं. हाइकोर्ट ने सरकार के 12 मार्च के सर्कुलर पर रोक लगा दी है, जिसमें इन कालोनियों के नियमन के लिए आदेश दिए गए थे.
बैकडेट में फर्जी दस्तावेज बना कर प्लॉट काट दिए
याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट पीसी भंडारी ने बताया कि कि इन सभी विवादित कालोनियों के लिए राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने किसानों से जमीन ली थी. इसके लिए किसानों को भुगतान भी किया जा चुका है, लेकिन इसके बाद सोसायटी ने इन जमीनों के लिए बैकडेट में फर्जी दस्तावेज बना कर प्लॉट काट दिए. इस मामले में अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलीभगत कर. इस जमीन पर कब्जा किया और प्लॉट बांट दिए.
इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को नियमित नहीं किया जा सकता है. जिन अधिकारियों की निगरानी में ये कब्जे हुए हैं उन पर भी कार्रवाई करें. इसके साथ ही 8 हफ्तों के भीतर ये कब्जे हटाए जाएं.
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