
Spa Centre: राजस्थान में चल रहे स्पा सेंटर पर पुलिस की छापेमारी पर हाई कोर्ट ने पुलिस विभाग से जवाब तलब किया है. एक स्पा सेंटर मालिक ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करके बताया कि स्पा सेंटर को चलाने के लिए लाइसेंस लिया है. इसके बाद पुलिस किसी कारण से स्पा सेंटर को जबरन बंद करवा दिया जाता है.
हाईकोर्ट में दायर की याचिका
याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक शर्मा ने कोर्ट को बताया कि याची के स्पा सेंटर पर कोई भी गलत काम नहीं किया जाता है. न ही गलत काम करने की कोई शिकायत मिली. पुलिस बिना किसी ठोस कारण के स्पा सेंटर को जबरन बंद करवा देती है.
हाईकोर्ट ने स्पा बंद करवाने का कारण पूछा
हाई कोर्ट ने इस मामले में सरकार को नोटिस जारी किया. पुलिस के जबरन स्पा बंद करवाने का कारण पूछा. किस आधार पर पुलिस स्पा सेंटर बंद करा रही है. 26 सितंबर को अगली सुनवाई की तारीख दी है.
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