Rajasthan News: बारां में एक सौतेला पिता 16 की बेटी से रेप करता था. बेटी 3 महीने की प्रेग्नेंट हो गई तब खुलासा हुआ. मंगलवार यानी 21 मई को कोर्ट ने सौतेला पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई. 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया.
कोर्ट ने सौतेला पिता को दोषी माना
विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो क्रम-दो सोनिया बेनीवाल ने सजा सुनाया. सौतेले पिता को 16 साल की बेटी से रेप का दोषी माना. उम्रकैद की सुजा हुई. कोर्ट ने उसे जीवन की अंतिम सांस तक जेल की सजा से दण्डित किया.
पत्नी की मौत के बाद बेटी को हवस का शिकार बनाया
विशिष्ट लोक अभियोजक हरि नारायण सिंह ने बताया कि 16 साल की किशोरी ने बड़ी मां और मामा के साथ छबड़ा थाने में शिकायत की थी. पीड़िता ने शिकायत में बताया कि पिता की मौत के बाद उसकी मां 8 साल पहले दूसरी शादी कर लिया था. किशोरी अपनी मां और छोटे भाई के साथ उसके साथ रहती थी. करीब 10 महीने पहले उसकी मां की भी मौत हो गई. मां की मौत के डेढ़ महीने बाद रात को सोते समय सौतेला पिता ने उसके साथ रेप किया.
गर्भवती होने पर हुआ खुलासा
पत्नी की मौत के बाद सौतेली बेटी का यौन शोषण करने लगा. किशोरी 3 महीने की गर्भवती हो गई. किशोरी अपनी बड़ी मां और मामा को ये बात बताई. इसके बाद पुलिस के पास गई. सौतेले पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. आरोप पत्र को कोर्ट में पेश किया.
डीएनए रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने दोषी माना
अभियोजन पक्षा ने 15 गवाह के बयान दर्ज कराए. 28 दस्तावेज पेश किए गए. विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि इस प्रकरण में डीएनए रिपोर्ट अहम सबूत साबित हुआ. पीड़िता के गर्भस्थ भ्रूण के डीएनए का मिलान किया गया. डीएनए का मिलान हो गया. कोर्ट ने सौतेले पिता को यौन शोषण का दोषी माना. उसे आजीवन कारावास का सजा सुनाया. दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया.
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