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This Article is From Jan 09, 2025

Rajasthan: राजस्थान हाई कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई, भजनलाल सरकार बताएगी कि SI भर्ती वो रद्द करेगी या नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में SI भर्ती परीक्षा रद्द करने के कुछ पैरामीटर बताए हैं. इसमें कहा गया है कि अगर चयनित उम्मीदवारों में से किसी टेंडेड उम्मीदवार को अनटेंडेड उम्मीदवार से अलग किया जाता है, तो भर्ती रद्द की जा सकती है, और इस मामले में कोई विकल्प नहीं होता. यही एकमात्र तरीका है कि इस भर्ती को दोबारा आयोजित किया जाए.

राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा.

Rajasthan News: राजस्थान की भजनलाल सरकार आज हाई कोर्ट (Rajasthan HC) में जवाब पेश करते हुए यह बताने वाली है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 (SI Exam 2021) वो रद्द करेगी या नहीं. इसके लिए कोर्ट ने सरकार को दो दिन का समय दिया था, ताकि वह अपना जवाब दाखिल कर सके. इस मामले में आज सुनवाई निर्धारित की गई है. याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई स्टे एप्लीकेशन पर भी फिर से सुनवाई होनी है.

'सरकार ने नहीं की आदेश की पालना'

राजस्थान हाई कोर्ट के एडवोकेट हरेंद्र नील ने इस पूरे मामले पर जानकारी देते बताया, 'राजस्थान हाई कोर्ट ने 18 नवंबर को इस भर्ती प्रक्रिया में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार इस आदेश की पालन नहीं कर रही है. कोर्ट में यह मामला उठाया गया था और हमने यह भी कहा कि तमाम एजेंसियां यह कह चुकी हैं कि भर्ती रद्द होनी चाहिए. एसओसी, पुलिस मुख्यालय, एजी साहब और यहां तक कि कैबिनेट मंत्रियों ने भी इस पर अपनी राय दी है, लेकिन फिर भी सरकार इस पर निर्णय नहीं ले रही है. एक तरफ तो सरकार इसमें निर्णय नहीं कर रही है और दूसरी तरफ उनको फिल्ड पोस्टिंग दी जा रही है. कोर्ट ने स्पष्ट रूप से इसे अपनी अवमानना माना है.'

'कोर्ट आदेश की अवमानना न हो'

एडवोकेट नील ने आगे कहा, 'कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए टिप्पणी की कि आदेश की अवमानना न हो, इसलिए यथास्थिति के आदेश का पूरी तरह से पालन किया जाए. कोर्ट ने सरकार को कड़ी चेतावनी दी कि किसी प्रकार का परिवर्तन या फेरबदल नहीं किया जाए और जो स्थिति है, उसे वैसे ही रखा जाए. 9 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होनी है, जिसमें यह देखा जाएगा कि सरकार द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है या नहीं. इस पूरे मामले में याचिकाकर्ताओं को उम्मीद है कि कोर्ट इस पर कड़ा कदम उठाएगी और सरकार को निर्देशित जारी करेगी कि वह हाई कोर्ट के आदेश का पालन करे.'

ट्रेनी SI की फील्ड पोस्टिंग पर भी सुनवाई

इतना नहीं, हाई कोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने पिछली सुनवाई में राजस्थान पुलिस मुख्यालय के उस आदेश पर भी फैसला सुनाया था, जिसमें ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग के लिए जिलों में भेजने का निर्देश दिया गया था. इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जैन की बेंच ने कहा, 'यह भी कहा था कि यथा स्थिति बनाए रखी जाए, ट्रेनी एसआई को जहां रखा गया है, वहीं बने रहें और किसी प्रकार की फेरबदल न की जाए.' आज याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई इस स्टे एप्लीकेशन पर भी फिर से सुनवाई होगी.

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