
राजस्थान में अब वाहन चालकों से जुर्माने की राशि नकद रूप में नहीं ली जाएगी. परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग ने आदेश जारी कर साफ किया है कि 11 सितंबर 2025 से सभी प्रकार के जुर्माने और शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही करना होगा. सरकार ने यह निर्णय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के तहत पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के उद्देश्य से लिया है. आदेश के अनुसार, परिवहन निरीक्षक और उप निरीक्षक अब किसी भी स्थिति में वाहन चालकों से नकद राशि नहीं लेंगे.
जागरूक करने के निर्देश
विभाग ने सभी क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें. साथ ही आमजन को जागरूक करने के लिए प्रचार-प्रसार की व्यवस्था भी की जाएगी.

आएगी अधिक पारदर्शिता
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC को आवश्यक कार्यवाही करने और ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के सुचारू संचालन की जिम्मेदारी दी गई है. विभाग का कहना है कि यह व्यवस्था लागू होने से भुगतान प्रणाली और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित हो जाएगी.
ऑनलाइन भुगतान करना होगा
इस आदेश के लागू होने के बाद प्रदेशभर में परिवहन कार्यालयों या सड़क पर जांच के दौरान जुर्माना चुकाने के लिए वाहन चालकों को अब केवल ऑनलाइन ही भुगतान करना होगा.
यह भी पढ़ें: लाखनी पुलिए पर दर्दनाक हादसा,युवक का पैर फिसलने से नदी में बहा; रेस्क्यू जारी