
Deputy Commandant Recruitment 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने डिप्टी कमांडेंट के पदों के लिए आवेदन करनेवाले आवेदकों को चेतावनी जारी की है. दरअसल डिप्टी कमांडेंट भर्ती, 2025 के लिए निकाले गए पदों के लिए बड़ी संख्या में ऐसे लोगों ने आवेदन कर दिए हैं जो इस नौकरी के लिए अयोग्य हैं. इसकी वजह से आयोग को नियुक्ति प्रक्रिया में समस्या आ रही है. इसे देखते हुए आयोग ने इन आवेदकों को चेतावनी दी है कि वो 28 मई तक अपने आवेदन वापस ले लें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.
डिप्टी कमांडेंट पद के 4 पोस्ट, हज़ारों आवेदन
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 18 मार्च 2025 को डिप्टी कमांडेंट (गृह रक्षा विभाग) में 4 पदों के लिए भर्ती करने के लिए आवेदन मांगे थे. इसके लिए जारी किए गए विज्ञापन में आवेदकों से 22 अप्रैल तक आवेदन भरने के लिए कहा गया था. ये चारों पद आरक्षित वर्गों के लिए थे. इनमें अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लिए 2, अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 1 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 1 पद आरक्षित था.
लेकिन आयोग ने पाया कि इन 4 पदों के लिए हजारों की संख्या में लोगों ने आवेदन भर दिए. ऑनलाइन आवेदन करनेवालों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो इन आरक्षित वर्गों के नहीं थे. इसके अलावा इस पद के लिए सेना से रिटायर्ट कैप्टन ही आवेदन कर सकते थे. लेकिन, ऐसे भी बहुत सारे लोगों ने आवेदन कर दिया जिनके पास यह अनिवार्य पात्रता नहीं थी.
Ajmer, Rajasthan: Secretary of the Rajasthan Public Service Commission (RPSC), Ramniwas Mehta, stated that the commission issued a notification on March 18, 2025, for 4 posts in the Home Guard Department (2 for SC, 1 for HT, and 1 for OBC). The essential qualification for these… pic.twitter.com/4bQGdDUGYI
— IANS (@ians_india) May 13, 2025
RPSC ने दी कार्रवाई की चेतावनी
RPSC ने बिना योग्यता या पात्रता के लोगों के आवेदन करने पर सख्त आपत्ति जताई है. आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने कहा है कि, "हमने पाया कि आवेदन करनेवाले 10 हजार ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सेना के पूर्व कप्तान नहीं हैं. बिना अनिवार्य योग्यता के आवेदन करनेवाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध आयोग नियमानुसार कार्रवाई करेगा."
RPSC ने एक बयान में कहा है कि किसी भी पद पर भर्ती विज्ञापन के संबंध में वांछित योग्यता धारित नहीं होने के बावजूद आवेदन करने से आयोग के श्रम, समय एवं संसाधनों का अपव्यय होता है. आयोग ने चेतावनी दी है कि जान-बूझकर ऐसा करनेवाले अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा भविष्य में ली आने वाली समस्त परीक्षाओं से डिबार कर दिया जाएगा. साथ ही इस संबंध में नए भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 217 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी.
आयोग ने बताया कि आवेदन वापसी के लिए पहले भी 9 मई तक एक मौका दिया गया था लेकिन इसके बावजूद आवेदनों को वापस नहीं लिया गया. आयोग ने कहा है कि अब ऐसे आवेदकों को अंतिम मौका दिया जा रहा है. बिना पात्रता वाले आवेदनों की वापसी के लिए 13 मई से 28 मई तक दोबारा आवेदनों के लिंक खोले जाएंगे.
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