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This Article is From Sep 03, 2025

SI भर्ती 2021 पर राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती, RPSC में गड़बड़ियों पर सुनवाई की भी डेट तय

राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 28 अगस्त को सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द करने का फैसला दिया था. SI पेपर लीक में RPSC के सदस्यों की भी संलिप्तता की बात सामने आई है.

SI भर्ती 2021 पर राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती, RPSC में गड़बड़ियों पर सुनवाई की भी डेट तय

Rajasthan News: सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में चयनित अभ्यर्थियों ने 28 अगस्त के फैसले के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट की डिविजन बेंच में याचिका दाखिल की है. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को गलत बताते हुए यह अपील की है. जानकारी के मुताबिक, विक्रम पंवार व अन्य डिवीजन बेंच में यह याचिका दाखिल करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के फैसलेसे वे विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी. अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है, नियुक्तियां मिल चुकी हैं. ऐसे में इस स्तर पर पूरी तरह से भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता है. 

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन

डबल बेंच में याचिकार्ताओं की ओर से वकील अलंकृता शर्मा पैरवी करेंगी. इधर हाईकोर्ट को द्वारा बीते 28 अगस्त को एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के फैसले के बाद से प्रदेशभर में चयनित अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती को रद्द करना मेहनती और ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी है. 

पेपर लीक और धोखाधड़ी जैसे मामलों के पीछे कुछ गिने-चुने लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन इसका खामियाजा दूसरे छात्रों को भुगतना पड़ रहा है.  सरकार को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उन छात्रों को मौका देना चाहिए जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी थी. 

SI पेपर लीक में शामिल रहे RPSC मेंबर

28 अगस्त को हाईकोर्ट के फैसले के बारे में वकील हरेंद्र नील ने बताया कि हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर भर्ती रद्द कर दी. कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक में आरपीएससी के 6-6 सदस्य की बहुत बड़ी संलिप्तता थी. तत्कालीन चैयरमेन के घर पर बाबूलाल कटारा गए थे, ताकि कुछ बच्चों को फेवर किया जा सके.

कोर्ट ने अपने फैसले कहा कि उनकी भी संलिप्तता है. SI भर्ती 2021 रद्द करने के साथ ही हाईकोर्ट ने RPSC में हुई गड़बड़ियों और भर्ती प्रक्रियाओं को करवा पाने में विफल होने के मामले पर स्वप्रेरित संज्ञान लेने के आदेश दिए थे. अब इस स्वप्रेरित संज्ञान पर 10 सितंबर को सुनवाई होगी.

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