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Rajasthan: शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को यूट्यूब पर कोसता था शिक्षक, गिरी गाज; बिश्नोई समाज का अपमान के भी हैं आरोप

शिक्षक सोशल मीडिया पर राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों का समर्थन करता था. उसने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी और जनप्रतिनिधियों के विरोध में भी पोस्ट किए  थे.

Rajasthan: शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को यूट्यूब पर कोसता था शिक्षक, गिरी गाज; बिश्नोई समाज का अपमान के भी हैं आरोप
जोधपुर हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए मदन दिलावर (File)

राजस्थान के राजसमंद जिले के एक शिक्षक को सोशल मीडिया और यूट्यूब पोस्ट के बारे में शिकायतें मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है. शिक्षक कैलाश चंद समोता को यूट्यूब और सोशल मीडिया पर शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के अधिकारियों और सरकार के खिलाफ पोस्ट करने का आरोप था. साथ ही, शिक्षक पर बिश्नोई समाज के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट डालने की भी शिकायत की गई थी. इन आरोपों की जांच के बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

शिक्षक के यूट्यूब चैनल की हुई थी शिकायत

राजसमंद के जिला शिक्षा अधिकारी गिरिजा शंकर मिश्रा की ओर से निलंबन आदेश जारी किया गया है.  शिक्षक कैलाश चंद समोता राजसमंद के धुकल सिंह जी का खेड़ा,पंचायत समिति आमेट में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय  लेवल 2 के गणित व विज्ञान के शिक्षक हैं.

शिक्षक कैलाश चंद समोता पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, शिक्षा विभाग के अधिकारियों और राज्य सरकार के विरुद्ध अवांछित टिप्पणी की है. इससे शिक्षा विभाग की छवि धूमिल हुई है. 

साथ ही, शिक्षक सोशल मीडिया पर राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों का समर्थन करता था. उसने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी और जनप्रतिनिधियों के विरोध में भी पोस्ट किए  थे. शिक्षक पर समाचार पत्रों में कार्मिकों को हटाने हेतु प्रदर्शन की खबरें छपवा कर विद्यालय का वातावरण खराब किए जाने की भी शिकायत मिली थी. 

बिश्नोई समाज के अपमान का आरोप

इसके अलावा शिक्षक पर बिश्नोई समाज के अपमान का भी आरोप है. एक शिकायतकर्ता मनोज बिश्नोई ने शिक्षक पर बिश्नोई समाज के बारे में सोशल मीडिया और यूट्यूब पर गलत और अभद्र खबरें और वीडियो डालकर समाज की गरिमा को ठेस पहुंचाने की शिकायत की थी. इस मामले की भी जांच की जा रही है.

इन शिकायतों के बाद मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर शिक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई. उसे राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 13 (एक) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

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