Naresh Meena Bail Petition: देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा 14 नवंबर से पुलिस हिरासत में है. नरेश मीणा पर मतदान के दिन एसडीएम को थप्पड़ मारने सहित समरावता गांव में हुई हिंसा से जुड़े मामले चल रहे हैं. नरेश मीणा की रिहाई के लिए राजस्थान के कई जिलों में मीणा समाज के उग्र आंदोलन भी किया. लेकिन अभी तक नरेश मीणा की रिहाई नहीं हो सकी है. मंगलवार 4 फरवरी को नरेश मीणा की जमानत याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. लेकिन इस सुनवाई से कांग्रेस के बागी नेता नरेश मीणा के लिए कोई राहत भरी खबर नहीं आई.
हाईकोर्ट में मंगलवार को नरेश मीणा मामले में हुई सुनवाई
दरअसल टोंक जिले के समरावता गांव में विधानसभा उपचुनाव के दौरान हुई हिंसा के आरोपी नरेश मीणा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई फिर टल गई. मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने अदालत को जानकारी दी कि 11 फरवरी को स्थानीय कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा. इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 12 फरवरी तय की है.
11 फरवरी को चालान पेश करेगी सरकार
मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की ओर से मामले में पेश हुए GA-CUM-AAG राजेश चौधरी ने अदालत को बताया कि पुलिस 11 फरवरी को चालान पेश करेगी. सरकारी वकील द्वारा दी गई इस जानकारी के बाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने सुनवाई 12 फरवरी तक टाल दी.
अब 12 फरवरी को होगी सुनवाई
नरेश मीणा की जमानत याचिका के लिए पैरवी कर रहे वकील डॉ. महेश शर्मा और वकील लाखन सिंह मीना ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए दलीलें दीं, लेकिन अदालत ने फिलहाल सुनवाई टाल दी. अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी, तब तय होगा कि नरेश मीना को जमानत मिलेगी या नहीं.
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