Kanhaiyalal Murder Case: उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल मर्डर केस में जैसी आशंकाएं जताई जा रही थी, एनआईए कोर्ट ने वैसा ही चार्ज सभी आरोपियों पर फ्रेम किया है. जी हां. मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NIA) ने कन्हैया लाल मर्डर केस में आरोपियों पर चार्ज तय कर दिए. कोर्ट ने इस जघन्य हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को आंतकी गतिविधियों में शामिल बताया. जिसे आरोपियों ने भी अस्वीकार किया है. एक आरोपी के वकील ने इस चार्ज के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है.
दरअसल कन्हैया लाल मर्डर केस में एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों पर आईपीसी, UAPA और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में आरोप लगाए. जिसे सभी आरोपियों ने अस्वीकार किया है. अदालत में अभियोजन पक्ष के बयान 2 मार्च को लेने के आदेश दिए है. मालूम हो कि उदयपुर के दर्जी कन्हैयालाल की हत्या 22 जून 2022 को रियाज जब्बार और मोहम्मद गौस नामक युवक ने कर दी थी. साथ ही हत्या का वीडियो भी शूट कर वायरल किया था. जिसके बाद इस मामले के खिलाफ पूरे देश में विरोध-प्रदर्शन शुरू हुआ था.
राजस्थान पुलिस की शुरुआती जांच के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए इस केस को एनआईए को सौंपा गया था. जिसके बाद एनआईए ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था. कन्हैया लाल हत्याकांड मामले में अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में आरोपी रियाज अतारी, मोहम्मद गौस, आसिफ हुसैन, मोहसिन, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, मोहम्मद जावेद, मुस्लिम खान को कोर्ट में पेश किया गया था.
धर्म के नाम पर की गई थी कन्हैयालाल की जघन्य हत्या
इस मामले में दो पाकिस्तानी सहित 11 लोगों के खिलाफ 22 दिसंबर 2022 को चालान पेश हुआ था. मंगलवार को एनआईए की ओर से चार्ज बहस में कहा गया था कि आरोपियों ने वॉट्सऐप पर ग्रुप बनाकर आपराधिक साजिश रची. और फिर धर्म के नाम पर कन्हैयालाल टेलर की जघन्य हत्या की. आरोपियों के खिलाफ जांच से भी यह साबित है कि आपराधिक षड्यंत्र में वे सभी शामिल रहे हैं. उनके खिलाफ हत्या, अन्य धर्म-जाति को अपमानित करने और आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप भी प्रमाणित माना है.
हालांकि इस मामले के एक आरोपी फरहाद मोहम्मद पर एनआईए ने पहले अपनी चार्जशीट में केवल आर्म्स एक्ट की धारा लगाई थी. लेकिन, कोर्ट ने फरहाद पर भी आतंकी गतिविधियों में शामिल होने, हत्या करने और षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप तय कर दिए. इस पर आरोपी के वकील अखिल चौधरी का कहना है कि वह इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे.
एनआईए ने 22 दिसंबर 2022 को पेश किया था चालान
उल्लेखनीय हो कि कन्हैयालाल की हत्या के मामले में एनआईए ने पाकिस्तान के कराची निवासी सलमान और अबू इब्राहिम को फरार बताते हुए मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद व मोहम्मद रियाज अत्तारी के अलावा मोहसिन खान, आसिफ हुसैन, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद और मुस्लिम मोहम्मद उर्फ मुस्लिम खान के खिलाफ चालान पेश किया था.
एनआईए की विशेष अदालत ने 9 फरवरी 2023 को हत्या,आतंकी गतिविधियों, आपराधिक षड्यंत्र सहित यूएपी एक्ट और आर्म्स एक्ट में संज्ञान लिया था. एनआईए कोर्ट द्वारा आरोपियों पर चार्ज फ्रेम हो जाने के बाद अब इस जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को जल्द सजा दिलाने की अदालती कार्यवाही तेजी से आगे बढ़ेगी.
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