Rajasthan: एसआई भर्ती परीक्षा मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. कैलाश चंद्र शर्मा एवं अन्य की याचिका पर जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ मामले की सुनवाई की. हाईकोर्ट ने सरकार को स्टे ऑर्डर की सही से पालना करने को कहा है. साथ ही अगली सुनवाई से पहले सरकार कोई आदेश जारी नहीं कर सकेगी. मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी. इस दौरान ट्रेनी एसआई को फील्ड में भेजने के फैसले पर भी बहस हुई. याचिकार्ताओं के वकील ने कहा, "फील्ड ट्रेनिंग का आदेश कोर्ट की अवमानना है." वहीं, सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा, "फील्ड ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग का ही पार्ट है हमने कोई नया आदेश जारी नहीं किया."
भर्ती रद्द करने के लिए लगाई थी याचिका
याचिकाकर्ताओं की मांग है कि पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद भर्ती रद्द की जानी चाहिए. पेपर लीक के मामलों की जांच कर रही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने भी अपनी रिपोर्ट में इस परीक्षा को रद्द करने की भी सिफ़ारिश की थी. SOG ने कहा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) का परीक्षाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है.
अब तक 20 एसआई हो चुके हैं सस्पेंड
एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में एसओजी ने 45 से अधिक ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया था. कई एसआई जमानत पर रिहा हो गए थे. जेल से बाहर अपने के बाद उन्हें फील्ड ट्रेनिंग के लिए जिलों में भेज दिया गया था. इसके बाद अब तक 20 एसआई सस्पेंड किए जा चुके हैं. बीते 5 जनवरी को कुल 9 सब इंस्पेक्टर निलंबित किए गए थे. जबकि इससे पहले 3 जनवरी को 11 ट्रेनी एसआई को सस्पेंड किया गया था. इनमें जयपुर, कोटा और उदयपुर रेंज में तैनात एसआई शामिल थे.
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