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This Article is From Apr 05, 2024

School Admission Rule: RTE से प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क दाखिले का नियम बदला, अब इन दो क्लास में एडमिशन के लिए लगेगी फीस

School Admission Rule: राइट टू एजुकेशन (RTE) के नियम गरीब परिवार के बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क दाखिला लिया जाता है. सरकार की इस स्कीम का उद्देश्य गरीब परिवार के बच्चों को कम खर्च में बेहतर शिक्षा दिलवाना है. लेकिन इस बार इस नियम में एक बदलाव किया जा गया है. जिससे कई लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है.

School Admission Rule: RTE से प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क दाखिले का नियम बदला, अब इन दो क्लास में एडमिशन के लिए लगेगी फीस
प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क दाखिले का नियम बदला.

School Admission Rule: इस समय स्कूलों का नया सेशन शुरू होने के साथ ही अभिभावक अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला दिलाने की कोशिश में जुटे हैं. हर परिवार अपनी हैसियत के अनुसार अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दिलाना चाहता है. लेकिन प्राइवेट स्कूलों की मोटी फीस के कारण गरीब परिवार के लोग अपने बच्चों को मनचाहा स्कूलों में दाखिला दिला पाने में नाकाम रहते हैं. लेकिन जब से सरकार ने राइट टू एजुकेशन का नियम लागू किया है, तब से कई परिवार के बच्चों का भाग्य सुधर रहा है. राइट टू एजुकेशन नियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क दाखिला मिलता है. लेकिन इस बार आरटीई के नियम में बदलाव किया गया है, जिस कारण कई लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है. 

3 अप्रैल से शुरू हुई दाखिले की प्रक्रिया

दरअसल राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया 3 अप्रैल, 2024 से शुरू हो गई है. शिक्षा निदेशालय की ओर से इस साल निःशुल्क प्रवेश में की गई तब्दीली ने पैरेंट्स को चिन्ता में डाल दिया है. दरअसल शिक्षा सत्र 2024-25 के तहत निःशुल्क प्रवेश केवल नर्सरी और पहली कक्षा में ही होगा. फ़्री एडमिशन के लिए नर्सरी के लिए आयु सीमा 3 साल से ज़्यादा और 4 साल से कम होनी चाहिए, वहीं पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 6 वर्ष या उससे ज़्यादा, लेकिन 7 वर्ष से कम उम्र वर्ग के अभ्यर्थी ही आवेदन के पात्र माने जाएंगे.

4-6 साल के बच्चों को नहीं मिल रहा निःशुल्क दाखिला

ऐसे में 4 साल से ज्यादा और 6 साल से कम आयु वर्ग के अभ्यर्थी निजी स्कूलों में फ़्री एडमिशन के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं. दरअसल पिछले साल निजी स्कूलों में एलकेजी और एचकेजी में भी निःशुल्क प्रवेश दिया गया था. लेकिन इस बार केवल दो ही कक्षाओं में फ़्री एडमिशन के लिए आवेदन हो रहे हैं। पैरेंट्स ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में पोस्टेड आरटीई प्रभारी से मिलकर 4 साल से ज़्यादा और 6 साल से कम आयु वर्ग के अभ्यर्थियों के भी ऑनलाइन आवेदन करवाने की मांग की है.

एक अभिभावक शौक़त अली का कहना है कि निःशुल्क प्रवेश के आवेदन का प्रोसेस शुरू हो गया है. लेकिन 4 साल से ज्यादा और 6 साल से कम आयु के छात्र-छात्राओं के निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन नहीं हो पा रहे हैं. शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों को इस आयु वर्ग के अभ्यर्थियों के भी आवेदन करने के सम्बन्ध में ज्ञापन दिया गया है.

शिक्षा अधिकारी ने नियम में बदलाव की दी जानकारी

वहीं ज़िला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा सुरेन्द्र सिंह भाटी का कहना है कि नियमों में हुए बदलाव के तहत शिक्षा सत्र 2024-25 में निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश नर्सरी और पहली कक्षा में ही होंगे। जिसके लिए आयु सीमा निर्धारित कर दी गई है. निर्धारित आयु सीमा में आने वाले अभ्यर्थी ही फ़्री एडमिशन के लिए आवेदन कर सकेंगे.

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