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राजस्थान विधानसभा में यूरिया-खाद की किल्लत पर सवाल, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बोले- 'मैं स्वीकार करता हूं कि...'

खाद वितरण के सवाल पर कृषि मंत्री ने जवाब दिया कि पिछले शासन काल में जैसा हुआ करता था, वैसी अनहोनी नहीं हुई. खाद की कोई किल्लत नहीं रही और डिमांड से ज्यादा खाद मिला.

राजस्थान विधानसभा में यूरिया-खाद की किल्लत पर सवाल, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बोले- 'मैं स्वीकार करता हूं कि...'

पिछले 2 साल में यूरिया डीएपी खाद की पूर्ति से संबंधित पूरा ब्यौरा सदन में पेश किया गया. टोडाभीम (करौली) से विधायक घनश्याम मेहर ने सवाल पूछा कि केंद्र सरकार को कितनी मांग प्रस्तुत की गई और कितना आवंटन हुआ? साथ ही पूछा कि किसानों को समय पर खाद वितरण नहीं होने के क्या कारण हैं? उन्होंने आरोप लगाए कि किसान लाइनों में खड़े रहे और खाद की कालाबाजारी हुई. 

कृषि मंत्री ने स्वीकारा- लंबी लाइन लगी हैं

कृषि मंत्री डॉ. किरोडी लाल मीणा ने कहा कि लाइनें लगी हैं, इसको मैं स्वीकार करूंगा. एक तो प्रदेश में लंबा मानसून रहा. अक्टूबर में दो बार और बरसात हो गई. इसके कारण जमीन में नमी बनी रही. तीसरा बुवाई का क्षेत्रफल बढ़ गया. खाद्यान्न की जितनी भी फसलें हैं, नमी के कारण फसलों का  गैप खत्म हो गया. इसकी वजह से खाद की जरूरत बढ़ गई. 

पिछली सरकार के मुकाबले 5 गुना केस दर्ज

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि पिछले शासन काल में जैसा हुआ करता था, वैसी अनहोनी नहीं हुई. खाद की कोई किल्लत नहीं रही और डिमांड से ज्यादा खाद मिला. कृषि मंत्री ने कहा, "2024-25 में यूरिया 26.20 मैट्रिक टन मिला, जबकि 29.29 मैट्रिक टन मिला. क्वालिटी कंट्रोल पर कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की गई. पिछले राज में लोगों की आदत बिगड़ गई थी. वर्तमान शासन में 107 एफआईआर दर्ज की, जबकि पिछले शासनकाल में 20 एफआईआर दर्ज हुई."

कैबिनेट मंत्री ने सदन में रखा पूरा ब्यौरा

उन्होंने बताया कि वर्तमान में 11 हजार 938 लाइसेंस में से 765 को कारण बताओ नोटिस दिया गया. साथ ही 169 के लाइसेंस सस्पेंड और 146 के लाइसेंस कैंसिल किए गए.  आंकड़ों के मुताबिक, कुल 146 में से 28 मामलों में पुलिस ने गिरफ्तारी हुई. कोर्ट में 16 के समय चालान पेश हुआ और 21 केसों में लोगों ने अग्रिम जमानत ले ली. किरोड़ीलाल मीणा ने विधानसभा को जानकारी दी कि राजस्थान में सीड और फर्टिलाइजर में कार्रवाई की. केंद्र सरकार सीड और फर्टिलाइजर में सख्त कानून लेकर आएगी. इसमें 20 साल की सजा और 20 लाख रुपए के जुर्माने के प्रावधान होगा.

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