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Asaram Surrender: फिर जेल पहुंचा आसाराम, पैर में बंधा था प्लास्टर, पुलिस ने अंगूठी-चेन उतरवाई

Asaram Bail News: जमानत अवधि खत्म होने के अगले ही दिन आसाराम ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है. इस वक्त वो जोधपुर सेंट्रल जेल में बनी बैरक में पहुंच चुका है.

Asaram Surrender: फिर जेल पहुंचा आसाराम, पैर में बंधा था प्लास्टर, पुलिस ने अंगूठी-चेन उतरवाई
जेल पहुंचने से पहले आसाराम के पैर में लगी चोट.

Rajasthan News: राजस्थान हाई कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर मिली जमानत अवधि 31 मार्च को खत्म होने के बाद मंगलवार दोपहर आसाराम ने सरेंडर कर दिया. आसाराम सफेद रंग की टाटा हेक्सा कार से अपने समर्थकों संग जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचा था. उसके बाएं पैर में प्लास्टर बंधा हुआ था, जिस वजह से उसे चलने में परेशानी हो रही थी. 86 साल के आसाराम के जेल के अंदर प्रवेश करते ही पुलिसकर्मियों ने उसकी चेन और अंगूठी उतरवा ली. इसके बाद वो आसाराम को व्हीचेयर पर बैठाकर उसके बैरेक तक ले गए. इस दौरान की कुछ तस्वीरें और वीडियो भी सामने आई हैं, जिसमें आसाराम लंगड़ाकर चलता हुआ नजर आ रहा है.

फिर जेल पहुंचा आसाराम - देखिए 9 तस्वीरें

 व्हीलचेयर की मदद से अपनी बैरक में पहुंचा आसाराम.

व्हीलचेयर की मदद से अपनी बैरक में पहुंचा आसाराम.
Photo Credit: NDTV Reporter

कल जमानत याचिका पर HC में सुनवाई

आसाराम की जमानत अवधि बढ़ाने वाली याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट में कल सुनवाई होगी. अगर फैसला आसाराम के पक्ष में आता है तो वो जेल से रिहा हो जाएगा. लेकिन अगर राजस्थान हाई कोर्ट जमानत बढ़ाने से इनकार कर देता है तो गुजरात हाई कोर्ट से 30 जून तक जमानत मिलने का भी कोई फायदा नहीं हो सकेगा.  क्योंकि जोधपुर दुष्कर्म केस में भी वो दोषी है और कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई हुई है. ऐसे में आसाराम को जेल में ही रहकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगवानी पड़ेगी. 

आसाराम की जमानत याचिका पर कल हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है.

आसाराम की जमानत याचिका पर कल हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है.
Photo Credit: NDTV Reporter

जमानत के लिए आसाराम ने क्या तर्क दिया?

आसाराम ने जमानत अवधि बढ़वाने के लिए गुजरात हाई कोर्ट में कई तरह की मेडिकल रिपोर्ट पेश की है. उसने मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि वह 86 साल का है और दुनिया में बहुत कम लोग 75-80 वर्ष की आयु के बाद कोई इनवेसिव सर्जरी सहन कर पाते हैं. उसने बताया कि भारतीय संविधान के तहत दोषियों के भी अपने अधिकार होते हैं. यदि कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इलाज की आवश्यकता महसूस करता है, तो यह अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आता है.

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आसाराम को क्या बीमारी है?

कोर्ट में पेश की गई जोधपुर AIIMS की एक रिपोर्ट के अनुसार, आसाराम को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, जिसकी वह "हाई रिस्क श्रेणी" में आता है. इन रिपोर्टों के अनुसार, आसाराम को विशेष नर्सिंग देखभाल, करीबी निगरानी, नियमित रूप से एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट से काउंसलिंग की जरूरत है. आसाराम की वकील के मुताबिक, आसाराम की कई मेडिकल जांच की गई हैं और सभी विशेषज्ञों की सलाह और रिपोर्ट में कम से कम एक बात समान है कि यह एक घातक स्थिति है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आवेदक की स्थिति या स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है.

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