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This Article is From Nov 29, 2023

सचिन पायलट के करीबी कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को एक साल की सजा, 55 लाख का जुर्माना, जानिए पूरा मामला

Congress MLA Ved Prakash Solanki Case: बुधवार को कांग्रेस के विधायक और प्रत्याशी वेद प्रताप सोलंकी को बहरोड़ कोर्ट ने एक साल की सजा और 55 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

सचिन पायलट के करीबी कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को एक साल की सजा, 55 लाख का जुर्माना, जानिए पूरा मामला
कांग्रेस विधायक और प्रत्याशी वेद प्रताप सोलंकी.

Congress MLA Ved Prakash Solanki Case: राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान हुआ था. अब नतीजों का इतंजार है. नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे. लेकिन काउंटिंग से पहले कांग्रेस के एक विधायक और प्रत्याशी बड़ी मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं. दरअसल चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को एक मामले में बुधवार को एक साल की सजा और 55 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई. मालूम हो कि चाकसू विधायक सचिन पायलट के करीबी हैं. पार्टी ने उन्हें इस बार भी टिकट दिया है. मतदान के बाद मतगणना से पहले विधायक और प्रत्याशी वेद प्रकाश सोलंकी को मिली सजा का नतीजों पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह आने वाला वक्त बताएगा. 

जानिए क्या है पूरा मामला
मिली जानकारी के अनुसार मामला 8 साल पुराना है. उस वक्त सोलंकी कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर में प्रॉपर्टी का काम करते थे. इस दौरान प्लॉट दिलाने के नाम पर विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने शिक्षा विभाग से रिटायर्ड पीटीआई से 35 लाख रुपए नगद लिए थे. लेकिन बाद में प्लॉट नहीं दिला पाने कारण उन्होंने 35 लाख के चेक थमा दिए. लेकिन यह चेक बाउंस हो गया था. जिसके बाद पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया था.

जज निखिल सिंह ने सुनाया फैसला
इस केस में मंगलवार को अलवर जिले की बहरोड ACJM नंबर तीन के न्यायाधीश निखिल सिंह ने चाकसू से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को 1 साल की सजा सुनाई और 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. मामले में बहरोड कोर्ट ने सोलंकी को एक महीने का समय देते हुए 1 साल की सजा और 55 लाख रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है. अन्य कोर्ट में अपील करने के लिए सोलंकी को एक महीने का समय मिलेगा. अगर अपील खारिज होती है तो सजा के साथ ही पीड़ित को राशि भी लौटानी पड़ेगी.

20 जून 2015 को विधायक को दिए थे 35 लाख रुपए
परिवादी मोहर सिंह ने मामले में रकम वापस दिलाने की मांग को लेकर चेक बाउंस का मामला कोर्ट में दर्ज कराया था. विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने पीटीआई को कहा था कि वह उसे बानसूर में सस्ती दर पर अच्छी लोकेशन में प्लॉट दिला देंगे. इसके लिए उन्होंने कई जगह उन्हें जमीन भी दिखाई. 20 जून 2015 को मोहर सिंह ने सोलंकी को प्लॉट के लिए 35 लाख रुपए दिए. 

एक्सिस बैंक का विधायक का चेक हुआ था बाउंस
लेकिन पैसे देने के काफी दिनों बाद तक प्लॉट नहीं दिलाने पर मोहर सिंह ने रुपए वापस लौटने की बात कही. इस पर सोलंकी ने 10 सितंबर 2015 को जयपुर के मानसरोवर स्थित एक्सिस बैंक का चेक दे दिया. चेक बाउंस होने पर मोहर सिंह ने सोलंकी से रुपए लौटाने और चेक बाउंस होने की बात कही. रुपए नहीं लौटने पर पीड़ित ने 30 अक्टूबर 2015 को मन ब्रदर्स करवाया इसके बाद में मामला कोर्ट में चल रहा था. जिसपर मंगलवार को बहरोड़ कोर्ट ने विधायक को सजा सुनाई है. उक्त जानकारी परिवादी के वकील भूपेंद्र प्रजापत ने दी. 

यह भी पढ़ें - पार्टी विरोधी गतिविधियों पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन, नागौर में 6 कार्यकर्ताओं को किया निष्कासित

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