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SI पेपर लीक मामले में सरकार ने की मीडिया रिपोर्टिंग रोकने की मांग, कोर्ट ने इनकार करते हुए दिया यह जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने पेपर की प्रिंटिंग पर सख्ती से पूछा कि पेपर सरकारी या निजी प्रेस में छपवाया गया. इस पर RPSC ने जवाब देते हुए बताया कि निजी प्रेस में इसे छपवाया गया.

SI पेपर लीक मामले में सरकार ने की मीडिया रिपोर्टिंग  रोकने की मांग, कोर्ट ने इनकार करते हुए दिया यह जवाब
एसआई पेपर लीक

SI Paper Leak Case Update: राजस्थान एसआई पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है. हाल ही में हुई सुनवाई में राजस्थान हाईकोर्ट ने SOG के भूमिका पर सवाल खड़े किये थे. जिसमें कहा था कि पहले एसओजी यह कह रही थी कि वह भर्ती में सही-गलत की पहचान नहीं कर सकती, लेकिन अब वही एजेंसी कह रही है कि वह दोषियों को छांट सकती है. वहीं 14 जुलाई को हुई सुनवाई में भी SOG पर सवाल करते हुए पूछा कि क्या SOG ने सरकार की मंजूरी के बिना ही SI भर्ती रद्द करने की सिफारिश की गई है.

दरअसल, वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. शर्मा ने कोर्ट दलील में बताया था कि 19 मार्च 2024 को एसओजी ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स का अचानक टेस्ट लिया, जिसमें केवल 50 अभ्यर्थी ही असफल हुए. शर्मा ने सवाल उठाया कि जब इतने कम लोग फेल हुए, तो पूरी भर्ती को रद्द करना उचित नहीं है. 

17 जुलाई को भी हुई सुनवाई

एसआई भर्ती मामले में 17 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई की गई. जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में यह सुनवाई की गई. गुरुवार को सुनवाई के दौरान RPSC की ओर से वकील मिर्जा फैजल बेग ने अपना पक्ष रखा. जिसमें कोर्ट के सवालों पर भर्ती प्रक्रिया और सदस्यों की नियुक्ति की जानकारी दी.

वहीं कोर्ट में पेपर देने को लेकर पेपर की प्रिंटिंग पर सख्ती से पूछा कि पेपर सरकारी या निजी प्रेस में छपवाया गया. इस पर RPSC ने जवाब देते हुए बताया कि निजी प्रेस में इसे छपवाया गया. साथ ही कहा कि यह प्रिंटिंग विश्वसनीय और रेप्यूटेड है.

SI पेपर लीक मामले में मीडिया रिपोर्टिंग रोकने की मांग

17 जुलाई की सुनवाई में सरकार की ओर से कोर्ट में एसआई पेपर लीक मामले की मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर आपत्ति जताई. इसके साथ ही कोर्ट से मीडिया रिपोर्ट पर रोक लगाने की मांग भी की गई. हालांकि कोर्ट ने सरकार की इस मांग पर इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यह पूरा मामला जनहित से जुड़ा है, ऐसे में मीडिया पर रोक नहीं लगाया जा सकता है. 

अब मामले की अगली सुनवाई मंगलवार 22 जुलाई को होगी.

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