
Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर 18 अगस्त को दिए गए अपने एक अंतरिम आदेश पर रोक लगा दिया है. जस्टिस संंजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की बेंच ने यह रोक इसलिए लगाई क्योंकि समान मामले में पहले से ही बहस पूर्ण कर फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है. ऐसे में कोर्ट ने माना कि फिलहाल एकलपीठ के आदेश को प्रभावी नहीं होने दिया जा सकता.
कोर्ट में सरकार ने क्या कहा?
सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने दलील दी कि पंचायत चुनाव जल्द कराने और परिसीमन से जुड़े मुद्दों पर खंडपीठ पहले ही सुनवाई पूरी कर चुकी है और निर्णय सुरक्षित है. इसलिए इस स्थिति में एकलपीठ का दखल देना न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं होगा.
हाईकोर्ट ने सरकार को क्या आदेश दिए थे?
बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 18 अगस्त को सरकार को जल्द से जल्द निकाय चुनाव करवाने के निर्देश दिए थे. उस दौरान कोर्ट ने कहा कि परिसीमन के नाम पर सरकार निकाय चुनाव को अनिश्चितकाल के लिए टाल नहीं सकती है. इसके साथ ही कोर्ट ने प्रशासकों को हटाने के आदेश को निरस्त कर दिया है.
एक साथ चुनाव कराने पर अड़ी सरकार
हालांकि हाईकोर्ट के पिछले आदेश के बाद राज्य चुनाव आयोग ने कहा था कि वे जल्द से जल्द चुनाव कराएंगे. वहीं, दूसरी ओर सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन करवाना चाहती है. इसके लिए सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग आमने सामने भी होते नजर आ रहे थे.
आयोग की ओर से हाल ही में जिला कलेक्टरों को चुनाव की तैयारी करने के निर्देश जारी किए गए थे. इसके बाद प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर तानाशाही के आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि सरकार संवैधानिक नियमों को नहीं मानकर वन स्टेट वन इलेक्शन लागू करने का प्रयास कर रही है.
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