
Rajasthan Panchayat and local body elections: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव कराने के हाईकोर्ट के आदेश को सरकार ने चुनौती दी है. इसके बाद निकाय चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. 18 अगस्त को प्रशासकों से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य सचिव को जल्द से जल्द चुनाव करवाने के आदेश दिए थे. हाईकोर्ट की एकलपीठ के इस आदेश को राज्य सरकार ने डबल बैंच में चुनौती दी है. आज राजस्थान हाइकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी. जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ सुनवाई करेगी. हाईकोर्ट ने संवैधानिक प्रावधानों और पूर्व अदालती आदेशों का हवाला देते हुए शीघ्र चुनाव कराने के निर्देश दिए थे.
हाईकोर्ट ने कहा था- चुनाव टाल नहीं सकते
हाईकोर्ट की एकलपीठ ने आदेश में स्पष्ट कहा था कि संविधान के तहत हर 5 साल में निकाय चुनाव कराना अनिवार्य है. निकाय का कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने की भीतर चुनाव होने चाहिए. परिसीमन का हवाला देकर चुनाव को अनिश्चितकाल के लिए नहीं टाल सकते हैं. हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य सचिव को आदेश भेजने के लिए कहा था.
चुनाव आयोग सहमत, लेकिन सरकार राजी नहीं
हालांकि इस आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने 19 अगस्त को बयान दिया था कि निकाय चुनाव के लिए जल्द से जल्द कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी. राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने कहा कि पूरी चुनाव प्रक्रिया दो महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी. लेकिन इस मामले में सरकार का रुख अलग है. सरकार की ओर से साफ कहा गया कि 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' के तहत चुनाव एक साथ ही कराए जाएंगे.
खर्रा ने कहा था- सरकार उठाएगी जरूरी कदम
नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कहना था कि सरकार दिसंबर में सभी 309 शहरी निकायों के चुनाव एक साथ करवाएगी. इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर निर्वाचन आयोग जल्द ही चुनाव कार्यक्रम घोषित करता है तो सरकार इस पर विचार करेगी. साथ ही कहा था कि जो भी जरूरी होगा, सरकार वह कदम उठाएगी.
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