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स्थायी लोक अदालतों में कर्मचारियों की भर्ती पर राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने मांगी ये रिपोर्ट

राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने हाईकोर्ट अधिवक्ता को उच्च न्यायालय प्रशासन से स्थाई लोक अदालतों में भर्ती चयन प्रक्रिया के बारे में निर्देश लेकर आगामी तारीख 10 जनवरी तक अवगत कराए जाने का आदेश दिया.

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स्थायी लोक अदालतों में कर्मचारियों की भर्ती पर राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने मांगी ये रिपोर्ट
राजस्थान हाई कोर्ट.

Rajasthan High Court News: स्थायी लोक अदालतों में कर्मचारियों की भर्ती मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. वरिष्ठ न्यायाधीश विजय बिश्नोई और न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास की खंडपीठ ने आदेश दिया कि अधिवक्ता राज्य के स्थायी लोक अदालतों में कर्मचारियों की भर्ती की चयन प्रक्रिया के बारे में हाईकोर्ट प्रशासन से निर्देश लेकर आगामी तारीख 10 जनवरी तक न्यायालय को अवगत कराएं.

क्या है पूरा मामला

अधिवक्ता वी डी दाधीच की ओर से दायर जनहित याचिका पर बहस करते हुए, अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि 26 अप्रैल 2016 को राज्य सरकार के विधि विभाग ने स्थाई लोक अदालतों में रीडर और आशुलिपिक के एक-एक पद और लिपिक ग्रेड द्वितीय के तीन पद और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दो पद हरेक स्थाई लोक अदालत में स्वीकृत किए थे.

साढ़े 7 साल हो जाने के बावजूद राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अभी तक सारे पदों पर भर्ती पूरी नहीं कर सकी है. उन्होंने प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि  प्राधिकरण ने गत 11 अगस्त को आदेश जारी कर, स्थाई लोक अदालत जोधपुर के अध्यक्ष का तबादला 50 दिन बाद यानी एक अक्टूबर से प्रभावी करते हुए कोटा कर दिया.

जिससे 50 प्रकरण जो निर्णय के लिए सुरक्षित थे, उन्हें वापिस सुनवाई के लिए रख दिया गया और दो माह तक न्यायिक कार्रवाई लगभग ठप रही, जिससे सितंबर तक लंबित मामलों की संख्या 1056 हो गई. उन्होंने कहा कि प्राधिकरण को निर्देश दिए जाएं कि भविष्य में इस तरह आगामी तारीख से तबादले न करें.

समय देने का किया अनुरोध

प्राधिकरण की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सहायक महाधिवक्ता संदीप शाह ने कहा कि लोक अदालतों में कर्मचारियों की भर्ती की जिम्मेदारी हाईकोर्ट की है. न्यायालय द्वारा उन्हें मौखिक रूप से यह कहे जाने पर कि आगामी तारीख से तबादले करने का क्या कारण रहा है.

उन्होंने कहा कि वे प्राधिकरण से स्थिति स्पष्ट कर न्यायालय को अवगत कराएंगे. हाईकोर्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डा सचिन आचार्य ने स्थाई लोक अदालतों में कर्मचारियों की भर्ती चयन प्रक्रिया के बारे में हाईकोर्ट से निर्देश लेकर अवगत कराने के लिए समय देने का अनुरोध किया.

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