
जयपुर मेयर मुनेश गुर्जर को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उनके निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया है. दरअसल बुधवार का दिन हेरिटेज निगम मेयर मुनेश गुर्जर के लिए राहत भरी खबर लेकर आया. राजस्थान हाईकोर्ट ने मेयर के निलंबन आदेश को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मेयर मुनेश गुर्जर अपने पद पर बनी रहेंगी. मालूम हो कि 5 अगस्त को राज्य सरकार ने मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया था. निलंबन आदेश जारी होने के बाद नए मेयर चुने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी. लेकिन मेयर मुनेश गुर्जर अपने निलंबन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचीं जिसमें उन्हें आज राहत मिली.
निलंबन रद्द होते ही मेयर समर्थकों में खुशी का माहौल
जस्टिस इंद्रजीत सिंह की बेंच ने मुनेश गुर्जर मामले में निलंबन आदेश को रद्द कर दिया. जिसके बाद मेयर मुनेश गुर्जर के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी घर पर समर्थकों का तांता लग गया ढोल नगाड़े बजाए गए. तो वहीं अब एक बार फिर मुनेश गुर्जर अपने पद पर बनी रहेगी.
क्या है मेयर के निलंबन का मामला
मालूम हो कि जयपुर हैरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर एसीबी ने 4 अगस्त को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. इसी दौरान मेयर मुनेश गुर्जर के जयपुर निवास पर एसीबी की टीम ने रेड मारी थी. साथ ही उनके पति को जमीन के पट्टे जारी करने के मामले में 2 लाख रुपए की घूस लेते हुए ट्रैप किया था. इस मामले के सामने आने के बाद मेयर मुनेश गुर्जर को सरकार ने निलंबित कर दिया था. लेकिन अब हाईकोर्ट से मुनेश गुर्जर को बड़ी राहत मिली है.