
Rajasthan News: देश-प्रदेश के पुरोधाओं को सम्मान देने के लिए सड़कों और पार्कों का नाम प्रमुख हस्तियों के नाम पर रखने की परंपरा रही है. जयपुर में भी टोंक रोड का नाम पूर्व उप-राष्ट्रपति और पूर्व मुख्यमंत्री स्व. भैरों सिंह शेखावत के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन यह अब तक लागू नहीं हो पाया.
जयपुर नगर निगम ग्रेटर के उपमहापौर पुनीत कर्णावट ने बताया कि कार्यकारी समिति की तीसरी बैठक में सर्वसम्मति से रामबाग सर्किल से नगर निगम सीमा तक सड़क का नाम ''भैरों सिंह शेखावत मार्ग'' रखने का निर्णय हुआ था. यह फैसला शेखावत की स्मृति को समर्पित था.
संभागीय आयुक्त से अनुमति का मामला
कर्णावट ने कहा कि प्रस्ताव के क्रियान्वयन में यह तर्क देकर देरी की जा रही है कि राज्य सरकार के 31 अगस्त 2000 के नोटिफिकेशन के अनुसार नामकरण से पहले संभागीय आयुक्त से अनुमति लेना जरूरी है. उन्होंने इसे निराधार बताते हुए कहा कि यह नोटिफिकेशन केवल प्रशासनिक दिशा-निर्देश है, न कि कानूनी अधिनियम.
आयुक्त से अनुमति लेना विधिक रूप से आवश्यक नहीं
नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 240 के तहत नगर निगम को अपने क्षेत्र में नामकरण का पूरा अधिकार प्राप्त है. अधिनियम से ऊपर कोई अधीनस्थ नोटिफिकेशन लागू नहीं हो सकता. कर्णावट ने कहा कि संभागीय आयुक्त से अनुमति लेना विधिक रूप से आवश्यक नहीं और यह निगम की स्वायत्तता का उल्लंघन है.
उन्होंने कहा कि विधिपूर्वक पारित प्रस्ताव को रोकना नगर निगम के अधिकारों का हनन है. इसलिए ''रामबाग सर्किल से नगर निगम सीमा तक टोंक रोड'' का नाम ''भैरों सिंह शेखावत मार्ग'' के रूप में तत्काल अधिसूचित किया जाए. साथ ही 23 अक्टूबर 2025 को शेखावत जयंती पर नामकरण समारोह के लिए तैयारी शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
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