
Rajasthan News: राजस्थान के नागौर जिले के मेड़ता सिटी में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (ADJ) ने पांच साल पुराने हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने सभी दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है. बता दें कि यह मामला 21 मई 2020 का है, जब नागौर जिले के मेड़ता रोड क्षेत्र में 60 वर्षीय शांति देवी की लाठियों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. मृतका के पुत्र सुरेंद्र मुंडेल ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि आरोपियों ने उनकी मां पर हमला किया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी, जबकि पिता मकरा राम घायल हो गए थे.
अदालत का फैसला
मेड़ता के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (ADJ) में सुनवाई के बाद न्यायाधीश दीप्ति श्रीवास्तव ने आरोपियों- पूनाराम, कमल किशोर, बिंदु देवी, ललिता और मुन्नी देवी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया. अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और कई अलग-अलग धाराओं में अर्थदंड भी लगाया.
गवाहों और सबूतों के आधार पर आया फैसला
अपर लोक अभियोजक लक्ष्मण सिंह सथाना और एडवोकेट मधुसूदन जोशी ने पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी की. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 26 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और 84 सबूत अदालत में पेश किए गए. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया.
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