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This Article is From Jan 01, 2024

राजस्थान में Hit And Run के नए कानून का विरोध, रोडवेज बसों के लिए आया बड़ा अपडेट!

केंद्र सरकार ने हिट एंड रन के मामलों में कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया है. जिससे देशभर में ट्रक और बस ड्राइवर प्रदर्शन कर रहे हैं. राजस्थान में रोडवेज वस प्रभावित हुई है.

राजस्थान में Hit And Run के नए कानून का विरोध, रोडवेज बसों के लिए आया बड़ा अपडेट!
राजस्थान में ट्रक और बस ड्राइवरों का Hit And Run के नए कानून का विरोध

Rajasthan Roadways Bus: केंद्र सरकार ने आपराधिक कानूनों में बड़ा बदलाव किया है जिसके तहत हिट एंड रन (Hit And Run) के मामलों में कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. वहीं, इस नए कानून में निर्दोषों को भी परेशानी झेलनी होगी इस वजह से देश भर में ट्रक ड्राइवर और बस ऑपरेटरों का विरोध शुरू हो गया है. वहीं, राजस्थान में भी भारी संख्या में ट्रक डाइवर और बस ऑपरेटरों द्वारा विरोध किया जा रहा है. जबकि इस प्रदर्शन से रोडवेज बसें भी प्रभावित हुई है जिससे आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई है.

नए कानून में क्या है

बता दें, नए कानून के तहत फरार और घातक दुर्घटना की सूचना न देने पर ड्राइवरों को 10 साल तक की जेल हो सकती है. इससे पहले,आईपीसी की धारा 304ए (लापरवाही से मौत) के तहत आरोपी को केवल दो साल तक की जेल हो सकती थी.

ट्रक और बस चालकों ने यह भी आशंका जताई कि अगर कोहरे के कारण कोई दुर्घटना होती है, तो चालक को बिना किसी गलती के 10 साल की सजा होगी.

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने कहा नहीं होगी रोडवेज बस प्रभावित

हिट एंड रन कानून में बदलाव को लेकर हो रहे प्रदर्शन और चक्का जाम के कारण राजस्थान में रोडवेज बसों का संचालन भी प्रभावित हुआ. लेकिन कहा जा रहा है कि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद बसें फिर चलने लगीं. वहीं, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के प्रवक्ता आशुतोष अवाना ने कहा, प्रदर्शन के चलते धौलपुर-करौली मार्ग, उदयपुर- नाथद्वारा मार्ग, सवाई माधोपुर-कोटा लालसोट मार्ग, भीलवाड़ा - अजमेर मार्ग और अनूपगढ़ - गंगानगर मार्ग पर चक्काजाम था. वहां रोडवेज बसों का संचालन प्रभावित हुआ लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप के बाद यह फिर से शुरू हो गया.''

उन्होंने कहा यह भी कहा कि ट्रांसपोर्टर' के विरोध से रोडवेज बसों का संचालन प्रभावित नहीं होगा.

उल्लेखनीय है कि भारतीय दंड विधान की जगह लेने जा रही भारतीय न्याय संहिता में ऐसे चालकों के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान है जो लापरवाही से गाड़ी चलाकर भीषण सड़क हादसे को अंजाम देने के बाद पुलिस या प्रशासन के किसी अधिकारी को दुर्घटना की सूचना दिए बगैर मौके से फरार हो जाते हैं.

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