Rajasthan Roadways Bus: केंद्र सरकार ने आपराधिक कानूनों में बड़ा बदलाव किया है जिसके तहत हिट एंड रन (Hit And Run) के मामलों में कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. वहीं, इस नए कानून में निर्दोषों को भी परेशानी झेलनी होगी इस वजह से देश भर में ट्रक ड्राइवर और बस ऑपरेटरों का विरोध शुरू हो गया है. वहीं, राजस्थान में भी भारी संख्या में ट्रक डाइवर और बस ऑपरेटरों द्वारा विरोध किया जा रहा है. जबकि इस प्रदर्शन से रोडवेज बसें भी प्रभावित हुई है जिससे आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई है.
नए कानून में क्या है
बता दें, नए कानून के तहत फरार और घातक दुर्घटना की सूचना न देने पर ड्राइवरों को 10 साल तक की जेल हो सकती है. इससे पहले,आईपीसी की धारा 304ए (लापरवाही से मौत) के तहत आरोपी को केवल दो साल तक की जेल हो सकती थी.
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने कहा नहीं होगी रोडवेज बस प्रभावित
हिट एंड रन कानून में बदलाव को लेकर हो रहे प्रदर्शन और चक्का जाम के कारण राजस्थान में रोडवेज बसों का संचालन भी प्रभावित हुआ. लेकिन कहा जा रहा है कि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद बसें फिर चलने लगीं. वहीं, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के प्रवक्ता आशुतोष अवाना ने कहा, प्रदर्शन के चलते धौलपुर-करौली मार्ग, उदयपुर- नाथद्वारा मार्ग, सवाई माधोपुर-कोटा लालसोट मार्ग, भीलवाड़ा - अजमेर मार्ग और अनूपगढ़ - गंगानगर मार्ग पर चक्काजाम था. वहां रोडवेज बसों का संचालन प्रभावित हुआ लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप के बाद यह फिर से शुरू हो गया.''
उल्लेखनीय है कि भारतीय दंड विधान की जगह लेने जा रही भारतीय न्याय संहिता में ऐसे चालकों के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान है जो लापरवाही से गाड़ी चलाकर भीषण सड़क हादसे को अंजाम देने के बाद पुलिस या प्रशासन के किसी अधिकारी को दुर्घटना की सूचना दिए बगैर मौके से फरार हो जाते हैं.
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